कैंप कोर्ट में 23 मामलों की सुनवाई
जागरण संवाददाता, संबलपुर : स्थानीय उत्तरांचल राजस्व आयुक्त कार्यालय के सभाकक्ष में गत गुरुवार को ओडि
जागरण संवाददाता, संबलपुर : स्थानीय उत्तरांचल राजस्व आयुक्त कार्यालय के सभाकक्ष में गत गुरुवार को ओडिशा मानवाधिकार आयोग ने कैंप कोर्ट का आयोजन किया। इस कोर्ट में 23 मामलों की सुनवाई की गई, जबकि संबलपुर में फैले जांडिस से संबंधित सुनवाई नहीं हो सकी।
बताया गया है कि जांडिस को लेकर सरकार ने ओडिशा हाईकोर्ट में सत्यपाठ दाखिल किया है। मामला हाईकोर्ट में विचाराधीन होने से कैंप कोर्ट की सुनवाई में इस मामले को अलग रखा गया। मानवाधिकार आयोग के प्रभारी अध्यक्ष जस्टिस वीर किशोर मिश्र और सदस्य बीके पटनायक ने कोर्ट में 23 मामलों की सुनवाई की और विभिन्न मामलों को लेकर पांच आवेदकों के नये आरोपों को सुनवाई के लिए ग्रहण किया। कोर्ट में कुछ मामलों का निपटारा भी हो गया। इस कोर्ट में संबलपुर में जांडिस को लेकर सुनवाई की उम्मीद की जा रही थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गौरतलब है कि गत 17 दिसंबर 2014 को समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता रवि बेहेरा ने संबलपुर में जांडिस की भयावहता को लेकर मानवाधिकार आयोग का दरवाजा खटखटाया था और जांडिस के लिए संबलपुर जिला प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया था। अब जांडिस से जुड़ा मामला ओडिशा हाईकोर्ट में विचाराधीन होने की वजह से कैंप कोर्ट में इस पर सुनवाई नहीं हो सकी। कैंप कोर्ट में जिलाधीश बलवंत सिंह, पुलिस अधीक्षक अखिलेश्वर सिंह, अतिरिक्त जिलाधीश ज्योति कुमार लाकरा, उप जिलाधीश राजेश कुमार अग्रवाल, संबलपुर महानगर निगम के आयुक्त त्रिलोचन माझी व उपायुक्त सुधांशु शेखर लेंका उपस्थित थे।