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राजनीतिक दलों को बताया गया चुनावी कानून

जागरण संवाददाता, झारसुगुड़ा : आगामी त्रिस्तरीय चुनाव के लिए मंगलवार को जिला ग्राम्य उन्नयन संस्

By Edited By: Published: Tue, 24 Jan 2017 06:59 PM (IST)Updated: Tue, 24 Jan 2017 06:59 PM (IST)
राजनीतिक दलों को बताया गया चुनावी कानून
राजनीतिक दलों को बताया गया चुनावी कानून

जागरण संवाददाता, झारसुगुड़ा :

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आगामी त्रिस्तरीय चुनाव के लिए मंगलवार को जिला ग्राम्य उन्नयन संस्था के सभाकक्ष में जिलाधीश विभूति भूषण पटनायक की अध्यक्षता में चुनाव आयोग द्वारा जारी आदेश आचरण विधि के विषय में सभी राजनैतिक दलों व निर्दलीय उम्मीदवारों व प्रतिनिधियों को विस्तार से बताया गया और इसका पालन करने की बात कही गई।

बैठक में उपजिलाधीश अजय जेना ने सभी दलों व निर्दलीय उम्मीदवारों को पूरे विस्तार से बताया गया कि चुनाव के दौरान प्रचार प्रसार, सभा व प्रचार के दौरान कितने वाहनों का उपयोग किया जाएगा समेत अन्य नियमों के प्रति समझाया गया। चुनाव प्रचार के लिए सभा का आयोजन या किसी भी दल का झंडा बैनर पोस्टर आदि सरकारी इमारत या जमीन में नहीं लगाया जा सकता है। चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार के शिकायत करने के लिए सभी को संबंधित अधिकारियों के नंबर दिए जाएंगे। चुनाव के लिए तहसीलदार की अध्यक्षता में एक टीम का गठन किया गया जिसमें ब्लाक के निर्वाही इंजीनियर व पुलिस के आइआइसी शामिल है। आप लोग इनके पास चुनाव संबंधी शिकायत कर सकते हैं। बैठक में झारसुगुड़ा जिला के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए पर्यवेक्षक बनाए गए वरिष्ठ आइएएस अधिकारी र¨वद्र कुमार मिश्र ने सभी से अनुरोध करते हुए कहा कि आप सभी के सकारात्मक सहयोग से ही पंचायत चुनाव शांति श्रृंखला के साथ हो सकेगा। उन्होंने सभी राजनैतिक दलों व निर्दलीय उम्मीदवारों से चुनाव खर्च का पूरा ब्योरा का हिसाब किताब पर्यवेक्षक को देना होगा। बैठक में जिला पंचायत चुनाव अधिकारी सालखान सोरेन, पीडी सत्यनारायण दास सहित सभी प्रमुख राजनैतिक दलों व निर्दलीय प्रार्थी व उनके प्रतिनिधि उपस्थित थे।


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