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दुष्कर्म के आरोपी को सश्रम कारावास

जागरण संवाददाता, झारसुगुड़ा :वर्ष 2009 में झारसुगुड़ा जिला के लखनपुर ब्लाक में एक नाबालिग के अपहरण व द

By Edited By: Published: Thu, 25 Jun 2015 06:30 PM (IST)Updated: Thu, 25 Jun 2015 06:30 PM (IST)
दुष्कर्म के आरोपी को सश्रम कारावास

जागरण संवाददाता, झारसुगुड़ा :वर्ष 2009 में झारसुगुड़ा जिला के लखनपुर ब्लाक में एक नाबालिग के अपहरण व दुष्कर्म के मामले का मुख्य आरोपी विनय मलिक उर्फ भोकुलुकु को झारसुगुड़ा सीजीएम नीलकंठ त्रिपाठी की अदालत ने भादंवि की धारा 366 के तहत सश्रम कारावास के साथ जुर्माना राशि भरने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दो महीने अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी। वही भादंवि की धारा 376 में सात वर्ष का कारावास व सात हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी। जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त तीन महीने की कारावास की सजा भुगतनी होगी। उक्त मामले में विनय के सहयोगी को पूर्व में सजा चुकी है।

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ज्ञात हो कि घटना नौ दिसंबर 2009 की है। लखनपुर थाना के भुतिया गांव की एक 14 वर्षीय नाबालिग रात ग्यारह बजे शौच के लिए घर से निकली थी। तभी विनय व उसके सहयोगी डिलेश्वर ने नाबालिग का अपहरण कर लिया एवं विनय ने विभिन्न स्थानों में ले-जाकर अपने साथ रखा एवं उसके साथ दुष्कर्म किया था।


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