दहेज प्रताड़ना के आरोपी पति को पुलिस ने दी नोटिस
जागरण संवाददाता, ब्रजराजनगर : बेलपहाड़ पुलिस ने दहेज प्रताड़ना के आरोपी को गिरफ्तार करने के बजाय सर्वो
जागरण संवाददाता, ब्रजराजनगर : बेलपहाड़ पुलिस ने दहेज प्रताड़ना के आरोपी को गिरफ्तार करने के बजाय सर्वोच्च न्यायालय के नए नियमों के तहत समन मिलने पर झारसुगुड़ा कोर्ट में हाजिर होने का निर्देश दिया है।
जानकारी के अनुसार बेलपहाड़ के कुरमीपाड़ा इलाके में भाड़े के घर में रहकर व्यवसाय करने वाले सुवर्णपुर जिलांतर्गत बीरमहाराजपुर के कुंदुपाली गांव निवासी पूर्णचंद्र मेहेर की पुत्री बबिता मेहेर का विवाह 11 मार्च 2011 को बौद्ध जिले के बाऊंसिनि थानांतर्गत तालूपाली गांव के ईश्वर मेहेर के पुत्र परमेश्वर मेहेर के साथ हुआ था। बबिता के अनुसार उसके ससुराल पक्ष द्वारा दहेज के लिए उसे हमेशा शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता था। बाद में कन्या के पिता अपनी पुत्री एवं दामाद को समझा-बुझाकर बेलपहाड़ ले आए लेकिन कुछ दिनों के उपरांत परमेश्वर अपनी पत्नी बबिता व पुत्री स्मृति को लेकर पुन: अपने गांव तालूपाली चला गया। गांव में बबिता के साथ प्रताड़ना का सिलसिला पुन: प्रारंभ हो गया और इसका असर नन्हीं बच्ची स्मृति पर भी पड़ने लगा तो बबिता ने बेलपहाड़ थाने में इस बाबत शिकायत दर्ज करा दी। इस मामले में बबिता के पति परमेश्वर का कहना है कि उसकी पत्नी का उसके गांव के घर में रहना पसंद नहीं करना ही सारी समस्या की जड़ है। पुलिस ने मामले की तहकीकात करके धारा 488 एवं डीपी एक्ट 4 के तहत परमेश्वर को नोटिस जारी किया है।