रंगदारी मामले में डी ब्रदर को नहीं मिली जमानत
डी ब्रदर सुशील धस सामंत एवं सुशांत धल सामंत हर महीने उक्त संस्थान से रंगदारी के नाम पर दो लाख से अधिक रुपये वसूल रहे थे।
कटक, जेएनएन। कटक नगर निगम से जुड़ी रामकी संस्थान से हर महीने लाखों रुपये रंगदारी वसूलने के मामले में डी ब्रदर की जमानत याचिका जेएमएफसी की अदालत ने खारिज कर दिया।
डी ब्रदर सुशील धस सामंत एवं सुशांत धल सामंत हर महीने उक्त संस्थान से रंगदारी के नाम पर दो लाख से अधिक रुपये वसूल रहे थे। इस बारे में बादामबाड़ी थाना में शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर चार्जशीट दाखिल की थी। इसमें पुलिस ने बताया था कि डी ब्रदर के सहयोगी भोला भगत संपृक्ति रहने वाले बीबीजी मेटल सिंडीकेट की भूमिका अहम थी। बीबीजी को रामकी से पैसा आ रहा था। रंगदारी को लेकर मरकत नगर थाना में भी डी ब्रदर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था जोकि अदालत में खारिज हो गया है। फर्जी पैन कार्ड इस्तेमालके मामले में भी जेएमएफसी ने सुशांत धल सामंत की जमानत रद कर दिया।
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