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दाखिल नहीं हो सकी अब्दुल रहमान के खिलाफ चार्जशीट

आतंकवादी अब्दुल रहमान को ओडिशा समेत देश के विभिन्न हिस्सों में आतंकवादी कार्यकलाप में संलिप्तता के चलते गिरफ्तार किया था।

By Babita KashyapEdited By: Published: Wed, 26 Jul 2017 11:10 AM (IST)Updated: Wed, 26 Jul 2017 11:11 AM (IST)
दाखिल नहीं हो सकी अब्दुल रहमान के खिलाफ चार्जशीट
दाखिल नहीं हो सकी अब्दुल रहमान के खिलाफ चार्जशीट

कटक, जागरण संवाददाता। आतंकवादी अब्दुल रहमान के खिलाफ सोमवार को भी कटक जिला एवं दौरा जज की अदालत में चार्जशीट दाखिल नहीं हो सकी। इस वजह से आरोप गठित नहीं हो पाया। सोमवार को मामले की सुनवाई के दौरान आतंकवादी के वकील सत्य नारायण मुलिया ने एक याचिका के जरिये बताया कि मामला कटक स्थानांतरण होने से पहले सालेपुर मजिस्ट्रेट के पास राज्य सरकार की तरफ से धारा 164 के तहत दो गवाहों की गवाही ली गई थी और बयान रिकार्ड किया गया था।

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इस बयान रिकार्ड की कॉपी अभी तक उन्हें नहीं दी गई है। इस पर सरकारी वकील अजीत पटनायक ने बहस छेड़ते हुए कापी मुहैया किए जाने का विरोध किया। कहा कि अनलाकुल एक्टिीविटी प्रीवेंसन एक्ट 1967 की धारा 44 के तहत गवाहों की गोपनीयता रखे जाने का नियम है। ऐसे में विपक्ष को गवाहों के बयान रिकार्ड की कॉपी न दी जाए। इससे गवाहों के जान का खतरा हो सकता है। इसे लेकर मामले की सुनवाई 26 जुलाई तक टाल दी गई।

ठीक उसी तरह चार्जशीट आगामी 10 अगस्त को दाखिल होगी। विदित है कि अलकायदा आतंकवादी अब्दुल रहमान को ओडिशा समेत देश के विभिन्न हिस्सों में आतंकवादी कार्यकलाप में संलिप्तता के चलते 17 दिसंबर 2015 को एनआइए एवं कमिश्नरेट पुलिस ने जगतपुर के एक गांव से गिरफ्तार किया था। बाद में उसे दिल्ली एवं फिर सालेपुर के जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया था। अब यह मामला कटक जिला जज की अदालत में पहुंचा है। 

 

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