सालेइपाल हत्याकांड में दोषी का उम्रकैद
लहुणीपाड़ा : सालेइपाली गांव में टोनही के संदेह में वृद्ध की हत्या मामले में बणई के सहायक
By JagranEdited By: Published: Sun, 26 Mar 2017 02:47 AM (IST)Updated: Sun, 26 Mar 2017 02:47 AM (IST)
लहुणीपाड़ा : सालेइपाली गांव में टोनही के संदेह में वृद्ध की हत्या मामले में बणई के सहायक दौरा जज गणेश्वर पति ने अभियुक्त पांडु को दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दस हजार रुपए जुर्माना भी किया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर छह माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह मामला 11 अप्रैल 2015 का है।
सालेइपाली गांव के बाया सयान उर्फ पांडू की बेटी अक्सर बीमार रहती थी। इससे पांडू को शक था कि पड़ोसी फत्कार मुंडा के जादू-टोना करने से उसकी बेटी बीमार हुई है। इसी शक में पांडू ने 11 अप्रैल, 2015 को फत्कार मुंडा की पीट-पीटकर हत्या कर दी थी। मृतक की पत्नी की शिकायत पर पुलिस ने पाड़े को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।
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