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थाइलैंड से निकाले जा सकते है भारतीय कारोबारी

थाइलैंड में आव्रजन समिति ने भारतीय कारोबारी सतीश सहगल का स्थायी निवास वाला दर्जा रद करने की अनुशंसा की है।

By Edited By: Published: Sat, 22 Feb 2014 06:58 PM (IST)Updated: Sat, 22 Feb 2014 07:05 PM (IST)
थाइलैंड से निकाले जा सकते है भारतीय कारोबारी

बैंकाक। थाइलैंड में आव्रजन समिति ने भारतीय कारोबारी सतीश सहगल का स्थायी निवास वाला दर्जा रद करने की अनुशंसा की है। अब कथित रूप से आपातकालीन आदेशों की अनदेखी करने और सरकार विरोधी प्रदर्शनों के नेतृत्व को लेकर सहगल को थाइलैंड से निकाला जा सकता है। वह लंबे समय से बैंकाक में रह रहे हैं।

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सूत्रों के हवाले से अखबारों की शनिवार की रिपोर्ट में कहा गया है कि शुक्रवार को गृह मंत्रालय की आव्रजन समिति की दूसरे दौर की बैठक में यह निर्णय लिया गया। मीडिया रिपोर्टो के मुताबिक सहगल का स्थायी निवास वाला दर्जा समाप्त करने को लेकर गुप्त मतदान कराया गया। समिति के पांच सदस्यों ने इसके पक्ष में वोट दिया। दो ने इसका विरोध किया और इतने ही सदस्यों ने मतदान में भाग नहीं लिया। समिति ने 11 फरवरी को निर्णय लिया था कि 70 वर्षीय सहगल को थाइलैंड से निकाले जाने के लिए पर्याप्त प्रमाण नहीं हैं। वह 65 वर्षो से थाइलैंड में रह रहे हैं, लेकिन अभी उनके पास भारतीय पासपोर्ट है।

पढ़ें : बैंकाक में आपातकाल की घोषणा

समिति के निर्णय को सेंटर फॉर मेंटेनिंग पीस एंड आर्डर (सीएमपीओ) के निदेशक चालेर्म युबामरुंग को सौंप दिया गया है। यदि इस निर्णय को सीएमपीओ द्वारा मंजूरी मिल जाती है तो इसके खिलाफ सहगल कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। सहगल का कहना है कि वह निर्दोष हैं और उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है।


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