जब सरबजीत मामले में सामने आयी थीं कोर्ट की ये गलतियां
सरबजीत के वकील अवाइस शेख ने कहा है कि पाक कोर्ट ने उसके मामले की सुनवाई करते समय कई गलतियां की हैं। उन्होंने कहा कि सरबजीत मामले में उसे संदेह का लाभ देना चाहिए था जो कि उसे नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि इस तरह के मामलों में संदेह का लाभ पहले भी दिया जाता रहा है लेकिन कोर्ट ने सरबजीत मामले में इसको नजरअंदाज
लाहौर। सरबजीत के वकील अवाइस शेख ने कहा था कि पाक कोर्ट ने उसके मामले की सुनवाई करते समय कई गलतियां की हैं। उन्होंने कहा कि सरबजीत मामले में उसे संदेह का लाभ देना चाहिए था जो कि उसे नहीं दिया गया। इस तरह के मामलों में संदेह का लाभ पहले भी दिया जाता रहा है लेकिन कोर्ट ने सरबजीत मामले में इसको नजरअंदाज किया।
शेख ने कहा आरोप लगाया था कि जांच एजेंसियों ने सरबजीत की पहचान को छिपाकर उसको मंजीत सिंह के नाम से गिरफ्तार किया जो कि इस बम धमाके में वास्तव में शामिल था। लाहौर हाईकोर्ट ने इस मामले की सुनवाई करते हुए कहा था कि नाम से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है । यह महत्वपूर्ण है कि सरबजीत ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। वकील ने बताया था कि सरबजीत ने किसी अदालत और किसी जांच एजेंसियों के सामने अपना ऐसा कोई इकबालिया बयान नहीं दिया जिसमें उसने जुर्म कबूलने की बात कही हो।
हालांकि उन्होंने माना कि सरबजीत ने मीडिया के सामने अपना जुर्म कबूला था लेकिन इसकी कानूनन वैद्यता नहीं है। सरबजीत ने कहा था कि 29 अगस्त 1990 को वह गैरकानूनी तरीके से पाकिस्तान में शराब की तस्करी के लिए आया था न कि पाकिस्तान में बम धमाका करने के लिए। उसने कहा था कि जिस वक्त बस मे धमाका हुआ उस वक्त वह भारत में ही था। उन्होंने सरबजीत की रिहाई की झूठी खबर फैलाकर उसको वापस लेने पर चुटकी लेते हुए कहा था कि इस मामले में सरकार को पांच घंटे लग गए यह समझाने में कि सरबजीत की रिहाई नहीं बल्कि सुरजीत रिहा हो रहा है।
मोबाइल पर ताजा खबरें, फोटो, वीडियो व लाइव स्कोर देखने के लिए जाएं m.jagran.com पर