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देशद्रोह मामले में मुशर्रफ की संपत्ति होगी जब्त, कोर्ट ने दिया आदेश

देशद्रोह के मामले में पाक कोर्ट ने पूर्व राष्‍ट्रपति परवेज मुशर्रफ के बैंक खाते और संपत्ति जब्‍त करने का आदेश दिया है।

By Kamal VermaEdited By: Published: Tue, 19 Jul 2016 08:13 PM (IST)Updated: Tue, 19 Jul 2016 08:36 PM (IST)
देशद्रोह मामले में मुशर्रफ की संपत्ति होगी जब्त, कोर्ट ने दिया आदेश

इस्लामाबाद (रायटर)। पाकिस्तान के पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ के खिलाफ देशद्रोह मामले की सुनवाई कर रही अदालत ने उनकी संपत्ति जब्त करने का आदेश दिया है। उनके अदालत में पेश नहीं होने के चलते यह आदेश दिया गया है। पाकिस्तान मीडिया के मुताबिक उनके वकील से मुशर्रफ के कोर्ट में पेश न होने का कारण जानने पर पूर्व राष्ट्रपति के वकील ने दलील दी कि मुशर्रफ की सेहत ठीक नहीं है और कोर्ट के समक्ष पेश नहीं हो सकते हैं।

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इस जवाब के बाद विशेष अदालत की तीन सदस्यीय बेंच ने मुशर्रफ के बैंक खातों को सीज और संपत्ति जब्त करने का आदेश पारित कर दिया। इसी तरह का एक आदेश 2011 में भुट्टो हत्या मामले में भी दिया गया था। इसके साथ ही विशेष अदालत की अध्यक्षता कर रहे पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मजहर आलम मियांखेल ने मुशर्रफ की गिरफ्तारी या सरेंडर होने तक कार्यवाही स्थगित कर दी।

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गौरतलब है कि पाकिस्तान के पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ देश से बाहर जाने पर लगी रोक हटते ही इस साल मार्च में अपना इलाज कराने के लिए दुबई चले गए। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें प्रतिबंध से राहत दी थी। वह देशद्रोह के अलावा 1999 में तख्तापलट करने, 2007 में पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की हत्या और इस्लामाबाद में सैन्य अभियान में एक प्रमुख मौलवी के मारे जाने के मामलों का सामना कर रहे हैं। गौरतलब है कि मुशर्रफ चार साल के स्वनिर्वासन के बाद मार्च 2013 में लोकतांत्रिक चुनाव में हिस्सा लेने के लिए स्वदेश लौटे थे।

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