Move to Jagran APP

अवमानना मामले में घिरे रहमान मलिक

इस्लामाबाद। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्री रहमान मलिक की याचिका खारिज करते हुए उन पर सोमवार को अदालत की अवमानना के आरोप तय करने का आदेश दिया। मलिक पर सरकारी स्टील कंपनी में कथित भ्रष्टाचार की जांच में दखल देने के कारण कोर्ट की अवमानना का आरोप लगा है।

By Edited By: Published: Mon, 18 Mar 2013 08:15 PM (IST)Updated: Mon, 18 Mar 2013 09:31 PM (IST)

इस्लामाबाद। पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्री रहमान मलिक की याचिका खारिज करते हुए उन पर सोमवार को अदालत की अवमानना के आरोप तय करने का आदेश दिया। मलिक पर सरकारी स्टील कंपनी में कथित भ्रष्टाचार की जांच में दखल देने के कारण कोर्ट की अवमानना का आरोप लगा है।

loksabha election banner

मुख्य न्यायाधीश इफ्तिखार चौधरी की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि पिछले साल जारी नोटिस पर मलिक का जवाब संतोषजनक नहीं है। पीठ ने पाया कि उन्होंने अदालती कार्यवाही में दखल दिया है। अवमानना के आरोप तय करने की प्रक्रिया सात दिन के भीतर शुरू हो जाएगी। मामले में अटॉर्नी जनरल को अभियोजक के तौर पर नियुक्त किया गया है। हालांकि मलिक ने अदालत को मंगलवार तक स्थगित न करने की गुहार लगाई थी, क्योंकि उन्हें उज्बेकिस्तान जाना था। कोर्ट ने उनका यह आग्रह भी खारिज कर दिया और उनके उज्बेकिस्तान जाने पर रोक लगा दी। मलिक ने पिछले माह ही लिखित में माफी मांगते हुए दया याचिका लगाई थी। मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि यह माफीनामा पश्चाताप की तरह है और यह अदालत पर निर्भर करता है कि उसे स्वीकार करे या न करे।

मोबाइल पर ताजा खबरें, फोटो, वीडियो व लाइव स्कोर देखने के लिए जाएं m.jagran.com पर


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.