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पाकिस्तान छोड़ सकते हैं परवेज मुशर्रफ

इस्लामाबाद। बलूच नेता नवाब अकबर बुगती हत्याकांड में जमानत मिलने के बाद पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ की नजरबंदी खत्म हो सकती है। उनके एक वकील ने दावा किया है कि वह पाकिस्तान छोड़ सकते हैं। हालांकि उनकी पार्टी की प्रवक्ता ने इन अटकलों से इन्कार किया है।

By Edited By: Published: Wed, 09 Oct 2013 04:26 PM (IST)Updated: Wed, 09 Oct 2013 08:40 PM (IST)

इस्लामाबाद। बलूच नेता नवाब अकबर बुगती हत्याकांड में जमानत मिलने के बाद पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ की नजरबंदी खत्म हो सकती है। उनके एक वकील ने दावा किया है कि वह पाकिस्तान छोड़ सकते हैं। हालांकि उनकी पार्टी की प्रवक्ता ने इन अटकलों से इन्कार किया है।

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पढ़ें: मुशर्रफ को हमारे सामने लाओ : अदालत

मुशर्रफ के वकील इलियास सिद्दीकी ने बताया कि यह अंतिम मामला था जिसमें वह नजरबंद थे। उन्हें भुट्टो हत्याकांड, 2007 में आपातकाल लागू करने और जज सहित अन्य दूसरे मामलों में पहले ही जमानत मिल चुकी है। जबकि उनके दूसरे वकील अहमद रजा कसूरी ने दावा किया है कि कानूनी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद गुरुवार को मुशर्रफ दुबई के लिए उड़ान भर सकते हैं।

हालांकि उनकी ऑल पाकिस्तान मुस्लिम लीग पार्टी की प्रवक्ता आसिया इशकुए ने कहा कि मुशर्रफ देश छोड़ कर नहीं जा रहे हैं। वह पाकिस्तान में ही रहेंगे और मामलों का सामना करेंगे। फैसले का स्वागत करते हुई उन्होंने कहा कि हम खुश हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जमानत प्रदान कर दी है। हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जमानत मंजूर करने से पहले अदालत ने कहा कि बुगती हत्याकांड में मुशर्रफ के खिलाफ साजिश रचने का कोई सबूत नहीं है।

इसके पहले बुधवार को पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट की तीन सदस्यीय पीठ ने मुशर्रफ को दस-दस लाख रुपये के दो निजी मुचलकों पर जमानत प्रदान की। इस मामले में बलूचिस्तान हाईकोर्ट द्वारा जमानत याचिका अस्वीकार कर दिए जाने के बाद मुशर्रफ ने सुप्रीम कोर्ट की शरण ली थी।

अगस्त, 2006 में मुशर्रफ के आदेश पर चलाए गए सैन्य अभियान के दौरान बुगती की हत्या कर दी गई थी। मुशर्रफ तब राष्ट्रपति और सेनाध्यक्ष थे। फिलहाल वह इस्लामाबाद स्थित अपने घर में नजरबंद हैं।

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