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पाकिस्तान में भड़काऊ भाषण के लिए मौलवी को 10 साल की सजा

पाकिस्तान में आतंकवाद रोधी एक अदालत ने दूसरे समुदाय के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने पर एक मुसलमान मौलवी को 10 साल चार महीने की कैद की सजा सुनाई है। बहावलपुर जिला के कैमपुर शहर में एक मस्जिद के मौलवी मौलाना अब्दुल गनी को कोर्ट ने शुक्रवार को जेल की सजा देने

By Rajesh NiranjanEdited By: Published: Sat, 04 Jul 2015 08:37 PM (IST)Updated: Sat, 04 Jul 2015 08:47 PM (IST)
पाकिस्तान में भड़काऊ भाषण के लिए मौलवी को 10 साल की सजा

इस्लामाबाद। पाकिस्तान में आतंकवाद रोधी एक अदालत ने दूसरे समुदाय के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने पर एक मुसलमान मौलवी को 10 साल चार महीने की कैद की सजा सुनाई है।

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बहावलपुर जिला के कैमपुर शहर में एक मस्जिद के मौलवी मौलाना अब्दुल गनी को कोर्ट ने शुक्रवार को जेल की सजा देने के अलावा उस पर साढ़े सात लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया। मस्जिद में सुबह की नमाज के बाद भड़काऊ भाषण देने के आरोप में पुलिस ने गनी को गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने भड़काऊ साहित्य बांटने के दोषी चार अन्य लोगों को भी तीन से साढ़े तीन महीने तक की जेल की सजा सुनाई और तीन लोगों पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। पाकिस्तान में भड़काऊ भाषण देने और आतंकवाद फैलाने वाले मौलवियों के खिलाफ कार्रवाई करने का देशव्यापी अभियान चलाया गया है।


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