बेनजीर हत्या मामले में मुशर्रफ को जमानत
इस्लामाबाद। पाकिस्तान की एक आतंकवाद निरोधी अदालत ने बेनजीर भुट्टो हत्याकांड मामले में सोमवार को पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ को जमानत दे दी। पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की 2007 में एक रैली के दौरान हत्या कर दी गई थी। मुशर्रफ पर बेनजीर को समुचित सुरक्षा मुहैया नहीं कराने का आरोप है।
इस्लामाबाद। पाकिस्तान की एक आतंकवाद निरोधी अदालत ने बेनजीर भुट्टो हत्याकांड मामले में सोमवार को पूर्व सैन्य शासक परवेज मुशर्रफ को जमानत दे दी। पूर्व प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो की 2007 में एक रैली के दौरान हत्या कर दी गई थी। मुशर्रफ पर बेनजीर को समुचित सुरक्षा मुहैया नहीं कराने का आरोप है।
रावलपिंडी में आतंकवाद निरोधी अदालत के जज चौधरी हबीब उर रहमान ने मुशर्रफ को दस-दस लाख रुपये के दो मुचलके पर जमानत प्रदान कर दी। सोमवार की सुबह दोनों पक्षों की जिरह को सुनने के बाद जज ने अपने फैसले को सुरक्षित रख लिया था। उन्होंने अपने फैसले की घोषणा दोपहर में की। जिरह के दौरान मुशर्रफ के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ कोई ठोस सुबूत नहीं है। 2007 के उस आत्मघाती हमले के पीड़ित परिवारों में से किसी ने भी मुशर्रफ पर आरोप नहीं लगाया है, जिसमें बेनजीर की हत्या हो गई थी। संघीय जांच एजेंसी के वकील चौधरी अजहर ने मुशर्रफ की जमानत का विरोध किया। उन्होंने कहा कि जमानत मिलने पर वह देश से भाग सकते हैं।
मुशर्रफ को फिलहाल इस्लामाबाद के बाहरी इलाके चक शहजाद में स्थित उनके फार्म हाउस में रखा गया है। उनके फार्म हाउस को उपजेल घोषित किया जा चुका है। इस बीच अटकलें हैं कि शक्तिशाली सेना द्वारा किए गए समझौते के तहत मुशर्रफ को देश छोड़ने की अनुमति मिल सकती है।
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