मानवाधिकार उल्लंघन मामले में मनमोहन को छूट जारी रहेगी
पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को राष्ट्र प्रमुख न होने के बावजदू अमेरिकी अदालत में उनके खिलाफ दाखिल मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में छूट मिलती रहेगी। अमेरिकी न्याय विभाग ने सिख फॉर जस्टिस [एसएफजे] द्वारा दाखिल याचिका के जवाब में गुरुवार को वाशिंगटन की एक अदालत को यह सूचित किया। एसएफजे ने अपनी
वाशिंगटन। पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को राष्ट्र प्रमुख न होने के बावजदू अमेरिकी अदालत में उनके खिलाफ दाखिल मानवाधिकार उल्लंघन के मामले में छूट मिलती रहेगी।
अमेरिकी न्याय विभाग ने सिख फॉर जस्टिस [एसएफजे] द्वारा दाखिल याचिका के जवाब में गुरुवार को वाशिंगटन की एक अदालत को यह सूचित किया। एसएफजे ने अपनी याचिका में तर्क दिया था कि चूंकि सिंह अब भारत के प्रधानमंत्री नहीं हैं, इसलिए उन पर छूट का प्रावधान लागू नहीं होता है। गत सितंबर में जब सिंह ह्वाइट हाउस में राष्ट्रपति ओबामा से मिलने अमेरिका आए थे तब एसएफजे ने उनके खिलाफ कथित मानवाधिकार उल्लंघन का मामला दायर किया था। इस सिलसिले में अदालत ने प्रधानमंत्री को समन भी जारी किया था। मनमोहन जब मई में प्रधानमंत्री थे, न्याय विभाग ने अदालत को सूचित किया था कि सिंह को राष्ट्र प्रमुख के तौर पर छूट प्राप्त है। एसएफजे ने 16 मई के बाद याचिका दाखिल कर दलील दी थी कि सिंह को छूट प्राप्त नहीं है क्योंकि अब वह प्रधानमंत्री नहीं हैं। अदालत ने न्याय विभाग को जवाब देने के लिए दस जुलाई तक का समय दिया था। न्याय विभाग ने अदालत से कहा, 'एक्जीक्यूटिव ब्रांच ने निर्धारित किया है कि प्रतिवादी [मनमोहन] सिंह को इस मामले में छूट है और उसने छूट को वापस नहीं लिया है।'
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