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मुंबई हमले की हर मौत के लिए लखवी पर चलेगा मुकदमा

अधिकारी ने बताया कि सभी आरोपियों पर हमले में मारे गए हर शख्स की हत्या के लिए उकसाने का अलग-अलग मामला चलेगा।

By Atul GuptaEdited By: Published: Sat, 21 May 2016 05:27 AM (IST)Updated: Sat, 21 May 2016 09:35 AM (IST)

लाहौर, प्रेट्र : मुंबई हमलों को लेकर लश्कर कमांडर जकी उर रहमान लखवी पर हत्या के लिए उकसाने का मुकदमा चलेगा। पाकिस्तान की एक आतंकरोधी अदालत ने शुक्रवार को लखवी सहित सात आरोपियों के खिलाफ हत्या के लिए उकसाने का मामला अलग-अलग चलाने का आदेश दिया। अदालत के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सभी आरोपियों पर हमले में मारे गए हर शख्स की हत्या के लिए उकसाने का अलग-अलग मामला चलेगा। अदालत ने इस मामले में आरोपियों से जिरह की इजाजत नहीं दी है। अगली सुनवाई 25 मई को होगी।

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गौरतलब है कि 26 नवंबर 2008 को हुए हमलों में 166 लोगों की मौत हो गई थी और 300 अन्य घायल हो गए थे। 10 आतंकियों ने हमलों को अंजाम दिया था। नौ को सुरक्षा बलों ने मार गिराया था, जबकि एक आमिर अजमल कसाब जिंदा पकड़ा गया था। 2012 में कसाब को फांसी दी गई थी।

दो महीने पहले अपील

मुंबई हमलों के सभी संदिग्धों पर लगे आरोपों में बदलाव के लिए अभियोजन पक्ष ने इस्लामाबाद की आतंकरोधी अदालत में दो महीने पहले अपील दायर की थी। अभियोजन पक्ष ने सभी पर अलग-अलग हत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाने की मांग की थी। उनकी दलील थी कि इससे मुकदमा मजबूत होगा। अदालत ने मार्च में अभियोजन और बचाव पक्ष के दलीलें सुनने का बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। अभियोजन पक्ष ने मारे गए लोगों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट को भी मुकदमे में शामिल करने की अपील की थी। उसका कहना था कि भारत से सभी पीडि़तों की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट मांगी जाए, जबकि बचाव पक्ष ने इसका विरोध किया था।

सात तारीखों पर सुनवाई नहीं

पाकिस्तानी अदालत में इस मामले में पिछली सात तारीखों पर कोई सुनवाई नहीं हो सकी थी। पाकिस्तानी अधिकारी इसके लिए भारत को जिम्मेदार ठहराते हैं। उनका कहना है कि जब तक भारत चश्मदीदों को गवाही के लिए पाकिस्तान नहीं भेजता, सुनवाई आगे नहीं बढ़ सकती। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने करीब तीन महीने पहले भारत सरकार को पत्र लिखकर सभी 24 भारतीय गवाहों को भेजने की मांग की थी। अभियोजन पक्ष के वकीलों का कहना है कि छह सालों में सभी पाकिस्तानी गवाहों के बयान लिए जा चुके हैं। ऐसे में अब गेंद भारत के पाले में है। गौरतलब है कि हमले के बाद पाकिस्तान के एक न्यायिक आयोग ने भारत का दौरा कर इन गवाहों के बयान दर्ज किए थे।

ये हैं आरोपी

इस मामले में लखवी के अलावा अब्दुल वाजिद, मजहर इकबाल, हमाद अमीन सादिक, शाहिद जमील रियाज, जमील अहमद और यूनिस अंजुम आरोपी हैं। इनपर मुंबई हमलों की साजिश और हत्या के लिए उकसाने के आरोप हैं। एक साल पहले लखवी जमानत पर रिहा हुआ था। इसके बाद से वह किसी अज्ञात स्थान पर रह रहा है। बाकी छह आरोपी रावलपिंडी के अदियाला की जेल में बंद हैं।

पढ़ें- लखवी की आवाज का नहीं मिलेगा नमूना


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