Move to Jagran APP

इस समलैंगिक भारतीय जोड़ा को ब्रिटेन कोर्ट से भी राहत नहीं

एक समलैंगिक भारतीय जोड़ा के ब्रिटेन में रहने के आवेदन को ब्रिटिश कोर्ट ऑफ अपील के न्यायाधीशों ने गुरुवार को उनके ठुकरा दिया।

By Sanjeev TiwariEdited By: Published: Fri, 13 May 2016 06:23 PM (IST)Updated: Fri, 13 May 2016 07:19 PM (IST)

लंदन, प्रेट्र । एक समलैंगिक भारतीय जोड़ा ब्रिटेन में ही रहने की अपनी कानूनी लड़ाई कोर्ट ऑफ अपील में हार गया है। इस जोड़े ने अदालत में दलील दी थी कि भारत में उनके रिश्ते को कानूनी मान्यता हासिल नहीं होगी। अब वे ब्रिटिश सुप्रीम कोर्ट में अपील करने की योजना बना रहे हैं।

loksabha election banner

कानूनी वजहों से इस जोड़े का नाम नहीं बताया गया है। 2007 में दोस्तों की तरह आए इस जोड़े ने 2008 में स्कॉटलैंड में घरेलू साझेदारी कर ली थी और इसके अगले साल इसे शादी में परिवर्तित करा लिया था। ब्रिटिश कोर्ट ऑफ अपील के न्यायाधीशों ने गुरुवार को उनके ब्रिटेन में रहने के आवेदन को ठुकरा दिया।

पढ़ेंः भारत में खुला पहला समलैंगिक मैरिज ब्यूरो, NRI ने की शुरूआत

'गार्जियन' के मुताबिक, दोनों ने स्कॉटलैंड में ही अपनी मास्टर्स डिग्री पूरी की है और उसके बाद नौकरी भी हासिल कर ली। वे ब्रिटेन में कानूनी वीजा पर रह रहे हैं और अब देश में अनिश्चितकाल के लिए रहने की अनुमति मांग रहे हैं। कोर्ट ऑफ अपील ने इस मामले में भारत के संबंध में उपलब्ध कराई गई सामग्री का विश्लेषण किया और माना कि वहां समलैंगिक जोड़ों को मान्यता या कानूनी सुरक्षा हासिल नहीं है। लेकिन अदालत ने कहा कि भारत लौटने से उनके पारिवारिक जीवन के अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि युगल को भारत लौटने पर हिंसा का सामना करना पड़ेगा।

रिपोर्ट के मुताबिक, समलैंगिक जोड़े में से एक महिला ने कहा, उसका परिवार यह नहीं जानता कि वह समलैंगिक और शादीशुदा है। घर लौटने पर वे उसके साथ एकल महिला की तरह ही व्यवहार करेंगे और उसके लिए उपयुक्त वर की तलाश शुरू कर देंगे। उसने कहा कि वह जो भी है उसके लिए कानूनी सुरक्षा चाहती है। भारत में हमेशा इस बात को छिपाना पड़ेगा कि वे क्या हैं, लेकिन ब्रिटेन में वे अपना पारिवारिक जीवन खुशी से जी सकते हैं।

पढ़ेंः इटली की संसद ने दी समलैंगिक विवाह को मंजूरी


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.