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भारतवंशी सीईओ को नौकरानी को 87 लाख देने का आदेश

श्रम विभाग ने जांच में पाया था कि भाटिया ने जुलाई 2012 से दिसंबर 2014 तक जानबूझकर न्यूनतम वेतन और रिकॉर्ड रखने के प्रावधानों का उल्लंघन किया।

By Mohit TanwarEdited By: Published: Wed, 19 Apr 2017 05:33 PM (IST)Updated: Wed, 19 Apr 2017 05:33 PM (IST)
भारतवंशी सीईओ को नौकरानी को 87 लाख देने का आदेश
भारतवंशी सीईओ को नौकरानी को 87 लाख देने का आदेश

न्यूयॉर्क, प्रेट्र : अमेरिकी अदालत ने भारतीय मूल की सीईओ हिमांशु भाटिया को अपनी पूर्व नौकरानी को 1,35,000 डॉलर (करीब 87 लाख रुपये) का भुगतान करने का आदेश दिया है। श्रम विभाग ने जांच में पाया कि उन्होंने नौकरानी को न सिर्फ कम वेतन दिया बल्कि बुरा बर्ताव भी किया।

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कैलिफोर्निया के सेंट्रल डिस्टि्रक्ट की अदालत में 11 अप्रैल को बनी सहमति के तहत रोज इंटरनेशनल एंड आइटी स्टाफिंग की सीईओ भाटिया को अपनी पूर्व घरेलू सहायिका को वेतन और मुआवजे का भुगतान करना होगा।

श्रम विभाग ने जांच में पाया था कि भाटिया ने जुलाई 2012 से दिसंबर 2014 तक जानबूझकर न्यूनतम वेतन और रिकॉर्ड रखने के प्रावधानों का उल्लंघन किया। कोर्ट में पिछले साल अगस्त में दायर शिकायत के अनुसार, भाटिया ने नौकरानी को हर माह 400 डॉलर (करीब 26 हजार रुपये) वेतन के अलावा खाने और रहने के लिए जगह दी थी। उससे हफ्ते के सातों दिन करीब साढ़े 15 घंटे सान जुआन कपिस्ट्रानो के अलावा मियामी, लॉस वेगास और कैलिफोर्निया स्थित अपने आलीशान घरों में काम कराया। नौकरानी की पहचान शीला निंगवाल के रूप में की गई है। वह जब बीमार थी, तब उसे कुत्तों के साथ गैराज में सोना पड़ा। उसका पासपोर्ट भी रख लिया गया था।

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