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दिल्ली की ब्यूटी पार्लर मालकिन को मलेशिया में मौत की सजा

संगीता को 7 अक्टूबर, 2013 को पेनांग अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 1.637 किलोग्राम मेथामफेटामाइन (एक तरह की नशीली दवा) के साथ पकड़ा गया था। यह ड्रग्स संगीता के सूटकेस में थी।

By Sanjeev TiwariEdited By: Published: Thu, 27 Oct 2016 09:30 PM (IST)Updated: Thu, 27 Oct 2016 09:41 PM (IST)
दिल्ली की ब्यूटी पार्लर मालकिन को मलेशिया में मौत की सजा

कुआलालंपुर, प्रेट्र । दिल्ली की ब्यूटी पार्लर मालकिन संगीता शर्मा ब्रह्मचरिमयम (41) को मलेशिया में मौत की सजा सुनाई गई है। मलेशियाई हाई कोर्ट ने संगीता को ड्रग्स तस्करी मामले में दोषी करार देते हुए यह सजा सुनाई। संगीता को 7 अक्टूबर, 2013 को पेनांग अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 1.637 किलोग्राम मेथामफेटामाइन (एक तरह की नशीली दवा) के साथ पकड़ा गया था। यह ड्रग्स संगीता के सूटकेस में थी।

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संगीता के खिलाफ मलेशिया के डेंजरस ड्रग्स एक्ट 1952 के तहत मामला दर्ज किया गया था। इसमें दोषी पाए जाने पर अनिवार्य रूप से मौत की सजा ही सुनाई जाती है। अदालत में सजा सुनाए जाने के समय शांत नजर आ रही संगीता बाद में फूट-फूटकर रोने लगी। न्यायिक आयुक्त आजमी अरफिन ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष बिना संदेह अपने केस को साबित करने में सफल रहा। जांच में पाया गया कि संगीता को यह अच्छी तरह से पता था कि वह जो सूटकेस लेकर जा रही है, उसमें ड्रग्स है। ऐसे में अपने बचाव में सूटकेस में ड्रग्स की जानकारी न होने और गलती से ड्रग्स ले जाने की उसकी दलील बेकार है।

एक वरिष्ठ पुलिस अफसर की रिश्तेदार संगीता ने अदालत को बताया था कि वह मलेशिया में कपड़े खरीदने और बेचने का कारोबार शुरू करने के इरादे से आई थी। यह कदम उसने प्रिंस नाम के एक नाइजीरियाई व्यक्ति की सलाह पर उठाया था। मलेशियाई मीडिया में संगीता के हवाले से कहा गया है कि यह सूटकेस प्रिंस ने उसे सौंपा था। जिसे उसे पेनांग हवाई अड्डे पर प्रिंस के भाई-भाभी को सौंपना था। प्रिंस ने उसे बताया था कि सूटकेस में कपड़े हैं।

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