ऑस्ट्रेलिया ने की नागरिकता कानूनों में कई बदलावों की घोषणा
नागरिकता के लिए होने वाली परीक्षा में तीन बार अनुत्तीर्ण होने पर उसे नागरिकता नहीं दी जाएगी। वर्तमान में परीक्षा के लिए कोई ऐसी संख्या तय नहीं थी।
मेलबर्न, एजेंसी। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री मैल्कम टर्नबुल ने नागरिकता कानून में कई बदलावों की घोषणा की है, जिससे विदेशी नागरिकों के ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता हासिल करना और मुश्किल हो सकता है।
टर्नबुल ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया की नागरिकता पाने की कोशिश में अब लोगों को अंग्रेजी भाषा पर पकड़ और ऑस्ट्रेलियाई मूल्यों को प्रदर्शित करने की क्षमता को लेकर कड़ी परीक्षा देना होगी। नए नियमों के तहत, आवेदकों को नागरिकता प्रदान करने से पहले उनकी प्रतीक्षा अवधि को बढ़ाया गया है। आवेदक को स्थायी नागरिक के रूप में ऑस्ट्रेलिया में कम से कम चार वर्षो तक रहना होगा।
नागरिकता के लिए होने वाली परीक्षा में तीन बार अनुत्तीर्ण होने पर उसे नागरिकता नहीं दी जाएगी। वर्तमान में परीक्षा के लिए कोई ऐसी संख्या तय नहीं थी। टर्नबुल ने कहा कि यह बदलाव सुनिश्चित करेंगे कि प्रवासी, ऑस्ट्रेलियाई समुदाय में अच्छी तरह से घुल-मिल सकें। भावी नागरिकों के लिए जिस परीक्षा में पास होना अनिवार्य होगा, वह महिलाओं व बच्चों के प्रति आदर पर केंद्रित होगा। इसमें कथित तौर पर बाल विवाह, महिलाओं का खतना तथा घरेलू हिंसा से संबंधित सवाल भी पूछे जा सकते हैं।
गौरतलब है कि नागरिकता कानून में बदलाव की घोषषणा टर्नबुल द्वारा 457 अस्थाई विदेशी कामगार वीजा व्यवस्था के पुनर्गठन के दो दिनों बाद आई है। ऑस्ट्रेलिया ने अस्थायी विदेशी कर्मचारियों द्वारा उपयोग किए जा रहे वीजा कार्यक्रम को 18 अप्रैल को समाा कर दिया। इन कर्मचारियों में ज्यादातर भारतीय हैं।
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