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सुप्रीम कोर्ट का पंजाब एवं हरियाणा में लॉ आफिसर नियुक्‍ति का आदेश

सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एवं हरियाणा में लॉ आफिसर्स की नियुक्ति करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए सही प्रक्रिया अपनाने के लिए दिशा निर्देश्‍ा भी जारी किया है।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Published: Wed, 30 Mar 2016 11:41 AM (IST)Updated: Wed, 30 Mar 2016 12:09 PM (IST)

चंडीगढ़। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा और पंजाब में लॉ ऑफिसर्स की नियुक्ति के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने अहम फैसले में कहा है कि दोनों राज्यों में लाॅ आफिसर्स की नियुक्ति के लिए सलेक्शन कमेटी बनाई जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इन अधिकारियों की अविलंब नियुक्ति की जाए।

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सुप्रीम कोर्ट ने अपने दिशा निर्देश में कहा कि इस कमेटी के अध्यक्ष विधि आयोग के सचिव होंगे। यह कमेटी दोनों राज्यों के लिए लॉ ऑफिसर के नाम और प्रोफाइल के बारे में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को बताएगी। इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बरती जाए।

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सलेक्शन कमेटी से नाम मिलने के बाद पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश इन लॉ ऑफिसर के नामों को लेकर सुझाव देंगे। इसके बाद वह इसे पंजाब और हरियाणा सरकार को भेज देंगे। इसके बाद दोनों राज्य सरकारें इनमें से अपने प्रदेश के लॉ ऑफिसर नियुक्त करेंगी।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा की इन राज्यों में लॉ ऑफिसर की नियुक्ति के लिए आदेश इसलिए देना पड़ा है कि वहां इसके लिए समुचित प्रकिया का पालन नहीं किया जा रहा है। इन राज्यों में लॉ ऑफिसर की नियुक्ति के लिए न ही कोई पॉलिसी थी और न ही सिलेक्शन का मापदंड। दोनों राज्यों में लॉ आफिसर की नियुक्ति में पारदर्शिता का भी अभाव था।


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