जीएसटी में भी मिलेगी निर्यातकों को सुविधा
जागरण संवाददाता, पानीपत : आगामी एक जुलाई से लागू हो रही जीएसटी कर प्रणाली से निर्यातकों को
जागरण संवाददाता, पानीपत :
आगामी एक जुलाई से लागू हो रही जीएसटी कर प्रणाली से निर्यातकों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। निर्यातकों पर पहले की भांति कर का कोई दायित्व नहीं है। जीएसटी में कुछ नियम दिए गए हैं, जिनका पालन हर निर्यातक को करना होगा।
निर्यातक को निर्यात करने से पहले या तो एक बांड देना होगा, जिसका विवरण सरकार निर्धारित करेगी। इस दशा में निर्यात पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। निर्यातक ने जो भी माल जीएसटी पर खरीदा है, सारा जीएसटी निर्यातक को रिफंड हो जाएगा। यदि वह अपना 100 प्रतिशत माल निर्यात करता है तो उसने जो जीएसटी निर्यात से संबंधित माल पर दिया है, वह वापस मिल जाएगा। यदि निर्यातक बांड नहीं देना चाहता तो उसे अपने पूरे निर्यात पर आइजीएसटी टैक्स लगाना होगा। इस स्थिति में उसे एक बार नेट टैक्स देनदारी (इनपुट टैक्स का लाभ लेने के बाद बचता है) जमा करवानी होगी। इस स्थिति में निर्यातक ने जो आईजीएसटी टैक्स निर्यात पर लगाया है, पूरे टैक्स का रिफंड मिल जाएगा। जीएसटी लगने के बाद निर्यातक ड्यूटी ड्रा बैक का रिफंड नहीं ले पाएगा।
केंद्र सरकार निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कई प्रकार छूट देती है। जीएसटी लगने के बाद भी छूट जारी रहेगी अथवा नहीं, इसके लेकर निर्यातकों में असमंजस बनी हुई है।
चार्टर्ड अकाउंटेंट एचके गोयल ने बताया कि अभी तक 100 प्रतिशत निर्यात करने वाले निर्यातकों को आयातित माल पर तीन प्रकार की कस्टम छूट मिलती है। जीएसटी लगने के बाद निर्यातकों को आयात करने पर सिर्फ बेसिक कस्टम ड्यूटी की छूट मिलेगी। शत प्रतिशत निर्यातक इकाई को आयातित माल पर पहले आइजीएसटी का भुगतान करना होगा। जिसका रिफंड माल को एक्सपोर्ट करने के बाद मिलगा।