जीएसटी से फेरी वाले संकट में, बेडशीट और कारपेट बाजार प्रभावित
जागरण संवाददाता, पानीपत : टेक्सटाइल पर पांच से 12 फीसद गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) लागू ह
जागरण संवाददाता, पानीपत :
टेक्सटाइल पर पांच से 12 फीसद गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) लागू होने की स्थिति में बेडशीट, मैट, कारपेट बेचने वाले हैंडलूम व्यवसायियों की धक्का लगेगा। बेडशीट कारोबार फेरी वालों पर निर्भर है। विभिन्न प्रदेशों से आने वाले छोटे-छोटे व्यापारी यहां बेडशीट, मैट कारपेट आदि खरीद कर ले जाते हैं तथा गांव-गांव जाकर बेचते हैं। फेरी वाले जीएसटी नंबर नहीं ले सकेंगे। प्रदेश से बाहर कारोबारी बिना जीएसटी नंबर के माल नहीं भेज पाएगा।
हैंडलूम व्यवसायी जोगेंद्र नरूला ने बताया कि यहां बेडशीट कारोबार पूरी तरह से फेरी वालों पर निर्भर है। अब फेरी वाले पानीपत में माल नहीं खरीद पाएंगे। जिस प्रदेश के फेरी वाले हैं, वे वहीं के दुकानदारों से माल खरीदेंगे। फेरी वाले से यहां कारोबारियों का नकद का काम होता है, जबकि व्यापारियों को उधार में माल भेजा जाता है। हैंडलूम व्यवसायी ओपी नागपाल का कहना है कि जीएसटी लागू होने से रिटेलर विक्रेता प्रभावित होंगे। जीएसटी में प्रावधान किया गया है कि 20 लाख का टर्नओवर करने वालों को जीएसटी नंबर लेने की जरूरत नहीं है लेकिन यदि अन्य राज्य से माल मंगवाया जाता है अथवा भेजा जाता है, तो जीएसटी नंबर लेना होगा।
27 से हो सकती है छोटे रूट की बुकिंग बंद : ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष भगवान सिंह का कहना है कि लंबे रूट पर भेजने वाले पांच-छह ट्रांसपोर्ट बुकिंग बंद कर चुके हैं। 27 जून को छोटे ट्रांसपोर्ट फैसला लेंगे कि बुकिंग कब तक की जाएगी। फिलहाल छोटे रूट की बुकिंग बंद नहीं की गई है।
एक जुलाई से उन्हीं की बुकिंग लेंगे, जिनके पास जीएसटी नंबर होगा : भगवान सिंह का कहना है कि एक जुलाई से उन्हीं पार्टियों का माल बुकिंग ली जाएगी, जिनके पास जीएसटी नंबर होगा। माल भेजने वाले तथा माल मंगवाने वाले दोनों व्यापारियों पर जीएसटी नंबर होना चाहिए।