महापौर का कार्यकाल पर संशय
-हाईकोर्ट के आदेश की विवेचना में जुटे जानकार
बरेली, जागरण संवाददाता : हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद कि निकायों के पांच साल शपथ की बैठक से गिने जाएंगे, महापौर और सभासदों के कार्यकाल को लेकर संशय खड़ा हो गया है। जानकारों का मानना है कि, बुलंदशहर नगर पंचायत अध्यक्ष की रिट पर हाईकोर्ट का फैसला नगर निगम पर लागू नहीं होगा।
वैसे बोर्ड की प्रथम बैठक के आधार पर नगर निगम का कार्यकाल 19 मई को खत्म होगा। इसी तरह बहेड़ी नगर पालिका परिषद का 29 दिसम्बर और आंवला का 7 दिसम्बर को पूरा हो रहा है। दोपहर बाद हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद कि कार्यकाल शपथ की बैठक से गिना जाएगा, चर्चाएं शुरू हो गईं। नगर निगम के कुछ सभासदों का कहना था कि हाईकोर्ट का आदेश पर सभी जगह लागू होगा। लेकिन ज्यादातर सभासदों की राय यही है, फैसला बुलंदशहर नगर पंचायत पर ही प्रभावी होगा। अब इसमें शासन के फैसले का इंतजार रहेगा।
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