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भूमि के खरीद-बिक्री के लिए पहचान पत्र जरूरी

By Edited By: Published: Thu, 27 Jun 2013 10:21 PM (IST)Updated: Thu, 27 Jun 2013 10:21 PM (IST)

गढ़वा : जिला निबंधन कार्यालय गढ़वा में भूमि के खरीद-बिक्री के लिए पहचान पत्र प्रस्तुत करना जरूरी होगा। फिलहाल इसकी जानकारी नहीं होने के कारण भूमि की खरीद-बिक्री करने आए लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में झारखंड दस्तावेज नवीस संघ के सचिव गजेंद्र देवपाल ने जिला निबंधन पदाधिकारी से मिलकर जमीन के खरीद-बिक्री के समय प्रस्तुत किये जाने वाले पहचान पत्र की सूची सार्वजनिक करने की मांग की। ताकि भूमि के खरीद-बिक्री के लिए निबंधन कराने वाले लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। इस संबंध में गजेंद्र देव पाल ने बताया कि जिला निबंधन कार्यालय गढ़वा के ज्ञापांक 172/ दिनांक 24.06.2013 एवं झारखंड सरकार के निबंधन विभाग का संकल्प ज्ञापांक 741/ दिनांक 17.06. 2013 के आलोक में किसी भी प्रकार का निबंधन कराने के लिए वर्ष 2013 तक क्रेता, विक्रेता व पहचानकत्र्ता का पहचान पत्र पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, राशन कार्ड, फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र में से किसी एक को प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। जबकि दिनांक 01.01 2014 से किसी प्रकार के निबंधन के लिए सिर्फ आधार कार्ड ही मान्य होगा।

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