नर्सरी दाखिले में अधिकतम आयु-सीमा तय करने के निर्णय को कोर्ट में चुनौती
जासं, नई दिल्ली : नर्सरी कक्षा में दाखिला के लिए बच्चे की अधिकतम आयु-सीमा तय करने के निजी स्कूल के निर्णय के खिलाफ एक बच्चे के माता-पिता ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दायर की है। याचिका में इस नियम को अवैध करार देने की माग की गई है। याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होने की संभावना है।
बच्चे के माता-पिता ने अधिवक्ता अशोक अग्रवाल के जरिये दायर याचिका में बताया है कि सचदेवा पब्लिक स्कूल ने नर्सरी में दाखिला लेने के लिए उम्र की अधिकतम सीमा भी तय की है। याचिका में बताया गया है कि उनके बेटे की उम्र 31 मार्च 2013 को चार साल एक महीना व छह दिन बन रही है। उन्होंने अपने बच्चे के लिए स्कूल में नर्सरी में दाखिला कराने के लिए आवेदन किया था। परतु स्कूल ने उनका आवेदन लेने से यह कहते हुए मना कर दिया कि उनके बेटे की उम्र एक महीने छह दिन ज्यादा है। उनका कहना है कि स्कूल इस तरह अधिकतम आयु-सीमा तय नहीं कर सकता है। इसके अलावा कई अन्य कई स्कूल ने भी नर्सरी में दाखिले के ऊपरी आयु-सीमा तय की है। जो कि गलत है। इसलिए इस स्कूल को निर्देश दिया जाए कि उसके बेटे के आवेदन को स्वीकार किया जाए। साथ ही दिल्ली सरकार को निर्देश दिया जाए कि राजधानी के सभी निजी स्कूलों को प्री-नर्सरी में दाखिले के लिए ऊपरी आयु-सीमा तय करने से रोके।
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