चार साल के बच्चे को उम्रकैद!
अहमद मंसूर कर्णी को चार हत्याओं, आठ हत्या का प्रयास, संपलिा को नुकसान पहुंचाने, शांति व्यवस्था को बिगाडऩे और पुलिस अधिकारियों को धमकाने का दोषी ठहराया गया।
मिस्र की एक अदालत ने चार साल के बच्चे को चार हत्याओं के लिए उम्रकैद की सजा सुना दी है। उस पर एक साल की उम्र में यह अपराध करने का आरोप लगाया गया है।
इस फैसले की सोशल मीडिया मे खूब आलोचना हो रही है। अहमद मंसूर कर्णी को चार हत्याओं, आठ हत्या का प्रयास, संपलिा को नुकसान पहुंचाने, शांति व्यवस्था को बिगाडऩे और पुलिस अधिकारियों को धमकाने का दोषी ठहराया गया।
कर्णी उन 115 लोगों में शामिल है जिन्हें अदालत ने 2014 के शुरू में फयूम प्रांत में किए गए अपराधों के लिए उम्रकैद की सजा दी गई। बचाव पक्ष के वकील फैसल अल-सैयद ने बताया कि कर्णी का नाम गलती से शामिल किया गया। उसके जन्म प्रमाणपत्र पर गौर नही किया गया था। उन्होंने कहा, अहमद मंसूर कर्णी का नाम सुरक्षा बलों ने आरोपियों में शामिल किया था। इसके बाद उसका जन्म प्रमाणपत्र पेश किया गया। लेकिन केस को सैन्य अदालत के पास भेज दिया गया। बच्चे की गैरमौजूदगी में अदालत ने सजा सुनाई। इससे पता चलता है कि जज ने पूरे मामले का ठीक से अध्ययन नही किया। इस बीच गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि सजा बच्चे को नही उसके चाचा को सजा सुनाई गई है।
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