उम्र में छोटे प्रेमी से रचाई शादी, अब ठोका मुकदमा
पाठशाला से शुरू हुई छोटी सी लव स्टोरी अब अदालत तक पहुंच गई है। 20 साल की शिक्षिका और 14 साल के छात्र के बीच प्रेम की पींग ने कुछ इस तरह से कुलाचें भरीं कि दोनों 2014 में विवाह के बंधन में बंध गए।
कानपुर (आलोक शर्मा) । पाठशाला से शुरू हुई छोटी सी लव स्टोरी अब अदालत तक पहुंच गई है। 20 साल की शिक्षिका और 14 साल के छात्र के बीच प्रेम की पींग ने कुछ इस तरह से कुलाचें भरीं कि दोनों 2014 में विवाह के बंधन में बंध गए। उस समय छात्र नाबालिग था, लेकिन शिक्षिका ने उसकी उम्र बढ़ाकर आर्य समाज में सात फेरे ले लिये और कानूनन पत्नी बनने के लिए शादी का रजिस्ट्रेशन भी करा लिया। अब मामला कोर्ट में है।
किदवई नगर निवासी अमित गोपी नगर स्थित एक स्कूल में कक्षा नौ का छात्र था। उसी स्कूल में पढ़ाने वाली किदवई नगर एच ब्लाक निवासी शिक्षिका राधिका चार वर्ष पूर्व उससे प्रेम कर बैठीं। अक्सर शिक्षिका उसकी कक्षा में आती और उससे बात करती। धीरे-धीरे यह सिलसिला फोन पर भी शरू हो गया। अमित ने बताया कि पहली बार करीब पांच घंटे लगातार हुई बात के बाद शिक्षिका और छात्र के बीच प्रेम की पींगे बढ़ीं। बस फिर मुलाकात का सिलसिला शुरू हो गया। अमित की जुबानी 2011 में शिक्षिका ने उसे घर बुलाया और उनके बीच पनपा प्यार एक कदम और आगे बढ़ गया।
कुछ दिन बाद इसकी जानकारी अमित के परिवारीजनों को हुई तो उन्होंने स्कूल में शिकायत की। इसका असर उल्टा हुआ और अमित को ही गलत साबित कर स्कूल से निकाल दिया गया। परिवारीजनों की मिन्नत पर उसे परीक्षा देने की छूट दी गई, लेकिन शिक्षिका के बुलावे पर वह स्कूल की पार्टी में पहुंचा तो प्रधानाध्यापक ने उसे कालेज से निकाल दिया। शिक्षिका ने भी कालेज छोड़ दिया और दोनों ने 10 अप्रैल 2014 को आर्य समाज रीति से शादी कर ली। इसमें राधिका के परिवारीजन शामिल हुये। दस्तावेजों में अमित की उम्र 22 वर्ष दिखायी गई। इसी दिन शादी का रजिस्ट्रेशन भी कराया गया। वैसे अमित की जन्मतिथि 12 अगस्त 1997 है। इस लिहाज से वह आज भी नाबालिग है और उसके साथ हुई शादी शून्य। वहीं शिक्षिका की जन्म तिथि 1991 की है।
शादी के 15 दिन बाद राधिका अमित के घर पहुंची तब परिवारीजनों को जानकारी हुई। लोकलाज के चलते अमित के परिवारीजनों ने उसे घर में रख तो लिया लेकिन अपने नाबालिग बेटे के लिए ज्यादा उम्र की बहू की बात उन्हें परेशान करने लगी। राधिका को भी ससुराल रास नहीं आई। शादी के चार माह बाद उसने 15 अगस्त 2014 को जूही थाने में पति और सास के खिलाफ मारपीट, धमकी देने की रिपोर्ट दर्ज करा दी। पुलिस ने इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी। अधिवक्ता कौशल किशोर के अनुसार बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 5च के तहत शिक्षिका ने अपराध किया है।
पढ़ें : लड़की ने किया प्रेम विवाह तो परिवार का बहिष्कार
गायब शिक्षिका का सुराग न लगने पर मैनपुरी में बवाल, डीएम घायल