बोफोर्स केस मे हिंदुजा भाइयों के खिलाफ अपील करने से किया था मना : CBI
सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि उन्हें हाईकोर्ट के उस फैसले के खिलाफ अपील करने से मना कर दिया गया था जिसमें कोर्ट ने हिंदुजा ब्रदर्स को मामले में बरी कर दिया था।
नई दिल्ली (जेएनएन)। सीबीआई ने कहा है कि उसे बोफोर्स मामले में आरोपी बनाए गए हिंदुजा ब्रदर्स को हाईकोर्ट से बरी करने के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील करने से मना कर दिया गया था। सीबीआई ने यह बयान सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बैंच के समक्ष दिया है। इस बैंच में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायधीश टीएस ठाकुर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ शामिल हैं। इस बाबत शुरू हुई कार्रवाई के दौरान सीबीआई की तरफ से कोर्ट में वकील पीके डे पेश हुए थे। गौरतलब है कि श्रीचंद हिंदुजा, प्रकाशचंद हिंदुजा और गोपीचंद हिंदुजा को 31 मई 2005 को हाईकोर्ट द्वारा मामले में बरी कर दिया गया था।
एक अंग्रेजी अखबार के मुताबिक इस मामले की सुनवाई कर रही बैंच ने सीबीआई से जानना चाहा कि 18 अक्टूबर 2010 को हिंदुजा ब्रदर्स को जो नोटिस जारी किया था वह उनतक पहुंचा या नहीं नहीं। इस बाबत सीबीआई को जानकारी न होने के बाद उन्होंने यह भी पूछा इस मामले में अपील करने वाला याचिकाकर्ता अजय कुमार अग्रवाल कोर्ट में क्यों नहीं हैंं। याचिकाकर्ता ने इस बाबत किसी अन्य वकील को भी मामले में नियुुक्त नहीं किया था, जिस पर कोर्ट ने कड़ी नाराजगी भी व्यक्त की।
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बाद में इस मामले की सुनवाई जनवरी तक के लिए आगे बढ़ा दी गई। गौरतलब है कि याचिकाकर्ता को इस मामले में अपील दायर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने विशेष अनुमति दी थी। लेकिन गुरुवार को हुई सुनवाई के दौरान वहीं कोर्ट से नदारद रहे। हाईकोर्ट ने हिंदुजा ब्रदर्स के खिलाफ सीबीआई द्वारा लगाए गए सभी अारोपों को बेबुनियाद पाया था, जिसके बाद उन्हें बरी कर दिया गया था।