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वीरभद्र के खिलाफ सुनवाई छह अगस्त को

हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर दायर जनहित याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट छह अगस्त को सुनवाई करेगा। मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी व न्यायमूर्ति जयंत नाथ की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई से इन्कार करते हुए इसे दूसरी खंडपीठ के समक्ष स्थानांतरित

By Test1 Test1Edited By: Published: Tue, 28 Jul 2015 08:49 PM (IST)Updated: Tue, 28 Jul 2015 09:05 PM (IST)
वीरभद्र के खिलाफ सुनवाई छह अगस्त को

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली । हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर दायर जनहित याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट छह अगस्त को सुनवाई करेगा। मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश जी रोहिणी व न्यायमूर्ति जयंत नाथ की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई से इन्कार करते हुए इसे दूसरी खंडपीठ के समक्ष स्थानांतरित कर दिया। इससे पहले गत 26 मार्च को अदालत ने शिकायतकर्ता गैर सरकारी संस्था कॉमन कॉज को मामले से अलग करते हुए वरिष्ठ अधिवक्ता एन हरिहरन व सिद्धार्थ अग्रवाल को मामले में न्यायमित्र नियुक्त किया था।

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अदालत ने कहा था कि न्यायमित्र इस बात की जांच करेंगे कि आरोपों से आम जनता को कोई लाभ होगा या नहीं। कॉमन कॉज यह कैसे तय कर सकती है कि मामले में किसे पक्ष बनाया जाना चाहिए और किसे नहीं। पेश मामले में कॉमन कॉज ने अधिवक्ता प्रशांत भूषण के माध्यम से नवंबर 2013 में याचिका दायर की थी। याचिका में वीरभद्र सिंह के खिलाफ लगे भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के आरोपों की सीबीआइ जांच करने का निर्देश देने की मांग की गई थी।
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