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टोल कंपनियों से राजस्व वसूलेगी उप्र सरकार

उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) की सड़कों पर टोल लगाने वाली सभी 40 कंपनियों से राजस्व वसूली के लिए नोटिस जारी कर दिया है।

By Sachin BajpaiEdited By: Published: Sat, 30 Apr 2016 02:55 AM (IST)Updated: Sat, 30 Apr 2016 03:02 AM (IST)

कुंदन तिवारी, नोएडा । उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआइ) की सड़कों पर टोल लगाने वाली सभी 40 कंपनियों से राजस्व वसूली के लिए नोटिस जारी कर दिया है। इसमें एनएचएआइ और टोल कंपनियों के बीच जो अनुबंध हुआ है उसकी रजिस्ट्री कराने को कहा गया है। उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने एनएचएआइ और टोल कंपनी के बीच अनुबंध पर राजस्व वसूलने की बात कही है। निबंधन विभाग के अधिकारी के मुताबिक प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग पर जितनी भी टोल कंपनियां हैं, को निबंधन विभाग की ओर से नोटिस जारी किया गया है। इसमें कंपनियों से स्टांप शुल्क चुकाने की बात कही गई है। इस नोटिस से बचने के लिए टोल कंपनियों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में शरण ली थी।

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एक अधिकारी ने बताया कि हाई कोर्ट ने मामले में कोई भी फैसला न सुनाते हुए प्रदेश सरकार और एनएचएआइ को निर्देश दिया है कि वह बैठक कर बातचीत से मसले को हल करे। ऐसे में मसले के हल के लिए 28 मार्च को लखनऊ में प्रमुख सचिव ने एनएचएआइ अधिकारियों के साथ एक बैठक की गई। इसमें उत्तर प्रदेश निबंधन विभाग के अधिकारी भी शामिल रहे।

प्रमुख सचिव ने एनएचएआइ अधिकारियों को स्पष्ट कहा है कि सभी टोल कंपनियों को स्टांप शुल्क चुकाना होगा। ऐसे में उन्हें अपने अनुबंध की नियमानुसार रजिस्ट्री करानी पड़ेगी। प्रदेश सरकार उन्हें बस इतनी सहुलियत दे सकती है कि 31 मार्च 2015 तक उनकी स्टांप ड्यूटी माफ कर दी जाए।


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