Move to Jagran APP

डीम्ड विश्वविद्यालयों के नए मानकों को यूजीसी की मंजूरी

रेग्यूलेशंस, 2016 के अनुसार, एक संस्थान, डीम्ड विश्वविद्यालय बनने के तभी योग्य होगा, जब उसमें तीन वर्षो से स्नातक और पांच परास्नातक कार्यक्रम चल रहे हों।

By Atul GuptaEdited By: Published: Wed, 25 May 2016 05:27 AM (IST)Updated: Wed, 25 May 2016 05:32 AM (IST)

नई दिल्ली, प्रेट्र। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने डीम्ड विश्वविद्यालयों के लिए नियामक मानकों का नया सेट तैयार किया है। आयोग इन विश्वविद्यालयों में सरकारी हस्तक्षेप कम कर गुणवत्ता पर अधिक जोर देना चाहता है।

loksabha election banner

यूजीसी (इंस्टीट्यूशंस डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी) रेग्यूलेशंस, 2016 के अनुसार, एक संस्थान, डीम्ड विश्वविद्यालय बनने के तभी योग्य होगा, जब उसमें तीन वर्षो से स्नातक और पांच परास्नातक कार्यक्रम चल रहे हों। गत सप्ताह हुई बैठक में आयोग ने नए नियमों को मंजूरी दे दी है। साथ ही यूजीसी ने संस्थान के प्रोमोटरों को शीर्ष पदों पर बैठने की अनुमति भी दे दी।

यूजीसी चेयरमैन वेद प्रकाश ने बताया कि नए नियमों के अनुसार, एक डीम्ड विश्वविद्यालय के पास कुल निर्मित क्षेत्रफल का कम से कम 40 फीसद खुला स्थान होना चाहिए। प्रशासनिक इमारत एक हजार वर्ग मीटर, शैक्षणिक इमारत और पुस्तकालय दो हजार वर्ग मीटर, लेक्चर थिएटर और प्रयोगशालाएं 15 हजार वर्ग मीटर में बनी होनी चाहिए। वहीं एक छात्र के हिस्से में कम से कम दस वर्ग मीटर जगह आनी चाहिए।

पढ़ें- UGC ने विश्वविद्यालयों से कहा, 'परीक्षा पास करने के 180 दिनों के भीतर दें डिग्री'


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.