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अयोध्या मामले में अनुवाद का काम पूरा, अब तय होगी सुनवाई की दिशा

प्रधान न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच अब सुनवाई की दिशा तय करेगी।

By Manish NegiEdited By: Published: Tue, 13 Mar 2018 10:40 PM (IST)Updated: Tue, 13 Mar 2018 10:40 PM (IST)
अयोध्या मामले में अनुवाद का काम पूरा, अब तय होगी सुनवाई की दिशा
अयोध्या मामले में अनुवाद का काम पूरा, अब तय होगी सुनवाई की दिशा

नई दिल्ली, जागरण न्यूज नेटवर्क। अयोध्या के विवादित ढांचा मामले में सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से तैयार है। सभी कागजी कार्रवाई और अनुवाद का काम पूरा हो गया है। आठ मार्च को सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार के समक्ष हुई बैठक में सभी पक्षों ने यह जानकारी दी। अब, सुप्रीम कोर्ट बुधवार को इस मामले की सुनवाई करेगा।

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प्रधान न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा की अगुवाई में सुप्रीम कोर्ट की तीन जजों की बेंच अब सुनवाई की दिशा तय करेगी। हाईकोर्ट आदेश के खिलाफ सबसे पहले सुन्नी वक्फ बोर्ड ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, लिहाजा पहले बहस करने का मौका उन्हें मिल सकता है। बता दें कि इस मामले से जुड़े 9,000 पन्नों के दस्तावेज और 90,000 पन्नों में दर्ज गवाहियां पाली, फारसी, संस्कृत, अरबी सहित विभिन्न भाषाओं में हैं, जिस पर सुन्नी वक्फ बोर्ड ने कोर्ट से इन दस्तावेजों को अनुवाद कराने की मांग की थी।

क्या है इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला

28 साल सुनवाई के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो एक के बहुमत से 30 सितंबर, 2010 को जमीन को तीन बराबर हिस्सों रामलला विराजमान, निर्मोही अखाड़ा और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में बांटने का फैसला सुनाया था। भगवान रामलला को वहीं हिस्सा दिया गया, जहां वे विराजमान हैं। हालांकि, हाई कोर्ट का फैसला किसी पक्षकार को मंजूर नहीं हुआ और सभी 13 पक्षकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। सुप्रीम कोर्ट ने मई 2011 को अपीलों को विचारार्थ स्वीकार करते हुए मामले में यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया था, जो यथावत लागू है।

आजादी से 62 साल पहले शुरू हुआ था अदालती सफर

इस विवाद का अदालती सफर आजादी से काफी पहले सन 1885 में ही शुरू हो गया था। निर्मोही अखाड़ा के महंत रघुवरदास ने उस वक्त स्थानीय सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उन्होंने अपील दायर की थी कि बाबरी मस्जिद से लगे रामचबूतरा पर उन्हें मंदिर निर्माण की इजाजत दी जाए। हालांकि मंदिर-मस्जिद विवाद 1528 में ही सामने आ चुका था। मान्यता के अनुसार भारत के पहले मुगल शासक बाबर के आदेश पर उसके सेनापति मीर बाकी ने रामजन्मभूमि पर बने मंदिर को तोड़कर मस्जिद का निर्माण कराया था। इसके बाद से ही मंदिर-मस्जिद को लेकर दोनों समुदायों में समय-समय पर छिट-पुट तनाव का जिक्र मिलता है।


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