आइएस के तीन संदिग्धों पर आरोप तय
जिला जज अमरनाथ ने शेख अजर उल इस्लाम, अदनान हसन और मोहम्मद फरहान शेख के खिलाफ आपराधिक षडयंत्र, गैर कानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम के तहत आरोप तय किए।
जासं, नई दिल्ली। पटियाला हाउस कोर्ट की विशेष एनआइए अदालत ने प्रतिबंधित आतंकी संगठन आइएस के तीन संदिग्ध आतंकियों के खिलाफ मंगलवार को आरोप तय कर दिए हैं।
जिला जज अमरनाथ ने शेख अजर उल इस्लाम, अदनान हसन और मोहम्मद फरहान शेख के खिलाफ आपराधिक षडयंत्र, गैर कानूनी गतिविधि निरोधक अधिनियम के तहत आरोप तय किए हैं। अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह साबित हुआ है कि उक्त तीनों आरोपियों ने नौजवानों को आतंक के रास्ते पर प्रेरित करने के लिए षड्यंत्र रचा था।
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बीते वर्ष 28 जनवरी को सभी संदिग्धों की गिरफ्तारी के बाद उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया गया था। जांच एजेंसी ने दावा किया था कि वर्ष 2008 से हसन और शेख अक्सर यूएई जाते थे। जबकि तीसरा आरोपी आइएस में भर्ती होने के लिए दोनों की निशानदेही पर जुलाई 2015 में दुबई गया।
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एनआइए का कहना था कि आइएस की विचारधारा को भारत में फैलाने और नौजवान मुस्लिम युवाओं को भटकाते हुए उन्हें सीरिया में चल रहे गृह युद्ध में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित किया जाता था।