Move to Jagran APP

सुप्रीम कोर्ट ने सीडी को दी कानूनी सबूत के तौर पर मान्यता

एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सीडी को दस्तावेज करार देते हुए उसे कानूनी सबूत के तौर पर मान्यता दे दी। कोर्ट ने कहा कि वादी को मुकदमे के दौरान इस इलेक्ट्रॉनिक सबूत को स्वीकार करने या नहीं करने की इजाजत दी जानी चाहिए।

By Abhishek Pratap SinghEdited By: Published: Wed, 25 Nov 2015 07:52 PM (IST)Updated: Wed, 25 Nov 2015 08:02 PM (IST)

नई दिल्ली: एक महत्वपूर्ण फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने सीडी को दस्तावेज करार देते हुए उसे कानूनी सबूत के तौर पर मान्यता दे दी। कोर्ट ने कहा कि वादी को मुकदमे के दौरान इस इलेक्ट्रॉनिक सबूत को स्वीकार करने या नहीं करने की इजाजत दी जानी चाहिए।

loksabha election banner

शीर्ष अदालत ने सीडी की प्रामाणिकता का फैसला किए बगैर आरोपी शमशेर सिंह वर्मा को टेलीफोन पर हुई बातचीत के टेप को रिकार्ड पर लाने की इजाजत दे दी। इस अनुमति से वर्मा बाल यौन उत्पीड़न के मामले में अपनी बेगुनाही साबित कर सके।

जस्टिस दीपक मिश्रा व जस्टिस पीसी पंत ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट का आदेश खारिज करते हुए यह व्यवस्था दी। हाई कोर्ट ने निचली अदालत से सहमति जताते हुए वर्मा को टेलीफोन पर हुई बातचीत की सीडी पेश करने की इजाजत नहीं दी थी।

पीडि़त लड़की के पिता के साथ वर्मा की पत्नी और बेटे की फोन पर बातचीत हुई थी। आरोपी यह साबित करना चाहता था कि दोनों परिवारों के बीच संपत्ति विवाद था, जिसकी वजह से यौन उत्पीड़न के झूठे मामले में उसे फंसाया गया।

निचली अदालत पेश करने दे सीडी

शीर्ष अदालत ने बातचीत की टेप की सीडी की प्रामाणिकता पर कोई टिप्पणी नहीं की, बल्कि निचली कोर्ट को आदेश दिया कि वह आरोपी वर्मा को सबूत के तौर पर रिकॉर्ड पर सीडी रखने और सुनवाई के दौरान उसके सच होने की बात साबित करने दे।

मामले के गुण-दोष पर कोई राय जाहिर किए बगैर पीठ ने कहा कि अपील स्वीकार की जाती है और हाई कोर्ट व निचली अदालत का आदेश खारिज किया जाता है। सीडी को सबूत के तौर पर पेश करने और फोरेंसिक लैब में इसके परीक्षण की अनुमति दी जाती है। आरोपी को मुकदमे के देरी के आधार पर जमानत का पात्र नहीं माना जाना चाहिए।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.