टाट्रा ट्रक घूस कांड में सीबीआई को हाईकोर्ट की नोटिस
टाट्रा ट्रक घूस कांड मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस भेजा है। आरोपी, सेवानिवृत्त ले. जनरल तेजिंदर सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया गया। इस मसले पर अगली सुनवाई चार सितंबर को होगी। इससे पहले दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने तेजिंदर सिंह को 20 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। तेजिंदर सिंह पर पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह ने टाट्रा ट्रक डील से संबंधित फाइल को मंजूरी देने के लिए घूस देने की पेशकश का
नई दिल्ली। टाट्रा ट्रक घूस कांड मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने सीबीआई को नोटिस भेजा है। आरोपी, सेवानिवृत्त ले. जनरल तेजिंदर सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिया गया। इस मसले पर अगली सुनवाई चार सितंबर को होगी। इससे पहले दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने तेजिंदर सिंह को 20 अक्टूबर तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। तेजिंदर सिंह पर पूर्व सेना प्रमुख जनरल वीके सिंह ने टाट्रा ट्रक डील से संबंधित फाइल को मंजूरी देने के लिए घूस देने की पेशकश का आरोप लगाया था।
मामले में सीबीआई की विशेष न्यायाधीश मधु जैन ने एजेंसी द्वारा जांच के बाद दायर आरोपपत्र में पूर्व रक्षा मंत्री एके एंटनी, जनरल वीके सिंह और अन्य गवाहों के बयान के आधार पर संज्ञान लेते हुए तेजिंदर सिंह को समन जारी किया था।
गौरतलब है कि सीबीआई ने तेजिंदर सिंह के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम की धारा 12 के तहत सरकारी कर्मचारी को घूस देने के आरोप में चार्जशीट दायर की थी। सोमवार को जब तेजिंदर सिंह कोर्ट में अपने बयान देने हाजिर हुए तो उनके बयान से अदालत संतुष्ट नहीं हुई। तेजिंदर सिंह ने इसके बाद जमानत अर्जी दाखिल की लेकिन अदालत ने उसे खारिज करते हुए पुलिस को तेजिंदर सिंह को हिरासत में लेने का आदेश दिया था।
पढ़ें : फौज में फिर लौटेंगे टाट्रा ट्रक
पढ़ें : तेजिंदर सिंह और टाट्रा के बीच कड़ी तलाशने में नाकाम सीबीआई