Move to Jagran APP

सुप्रीम कोर्ट ने शबनम और सलीम की फांसी की सजा पर रोक लगाई

सुप्रीम कोर्ट ने शबनम और सलीम की फांसी की सजा पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने ये फैसला दोनों की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। इस मामले में कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ नोटिस भी जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 27 मई को

By anand rajEdited By: Published: Mon, 25 May 2015 11:52 AM (IST)Updated: Mon, 25 May 2015 02:38 PM (IST)
सुप्रीम कोर्ट ने शबनम और सलीम की फांसी की सजा पर रोक लगाई

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने शबनम और सलीम की फांसी की सजा पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने ये फैसला दोनों की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया। इस मामले में कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ नोटिस भी जारी किया है। मामले की अगली सुनवाई 27 मई को होगी।

loksabha election banner

क्या है पूरा मामला

14-15 अप्रैल 2008 की रात शबनम ने अपने ब्वॉयफ्रेंड सलीम के साथ मिल कर पिता, मां, दो भाइयों, दोनों भाभियों, सात महीने के भतीजे और फुफेरी बहन की हत्यार कर दी थी। अमरोहा जिले के हसनपुर कस्बे से सटे गांव बावनखेड़ी की शिक्षामित्र शबनम ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि घरवाले आरा मशीन के मजदूर सलीम से उसके प्यार के खिलाफ थे।

सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखी सजा
15 जुलाई 2010 को अमरोहा के तत्कालीन जिला जज एए हुसैनी ने शबनम और सलीम को फांसी की सजा सुनाई थी। इसके बाद, सजा को हाईकोर्ट ने भी बरकार रखा। आरोपियों ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी फांसी की सजा बरकरार रखी। गुरुवार को अमरोहा के जिला एवं सत्र न्यायाधीश एके पाठक ने दोनों का डेथ वॉरंट जारी किया।

ये भी पढ़ेंः सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखी शबनम तथा प्रेमी सलीम की फांसी की सजा

ये भी पढ़ेंः एआइपीएमटी पेपर लीक: सुप्रीम कोर्ट ने तलब की जांच रिपोर्ट


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.