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दिव्यांगों से जुड़े कानून का ईमानदारी से पालन करें राज्य: सुप्रीम कोर्ट

सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि राज्य सरकारें दिव्यांगों से जुड़े कानूनों का ईमानदारी से पालन करें।

By Kishor JoshiEdited By: Published: Wed, 26 Apr 2017 08:42 AM (IST)Updated: Wed, 26 Apr 2017 09:10 AM (IST)
दिव्यांगों से जुड़े कानून का ईमानदारी से पालन करें राज्य: सुप्रीम कोर्ट
दिव्यांगों से जुड़े कानून का ईमानदारी से पालन करें राज्य: सुप्रीम कोर्ट

नई दिल्ली (एजेंसी)।  सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से दिव्यांगों से जुड़े 2016 के कानून का ईमानदारी से पालन करने के लिए कहा है। शीषर्ष अदालत ने कहा कि इस कानून के जरिये इस अहम मसले पर सरकार के रख में व्यापक बदलाव दिखाई दिया है।

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जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता में जस्टिस एएम खानविलकर और एमएम शांतनागोदर की पीठ ने राज्यों को निर्देश दिया कि वे 12 सप्ताह के भीतर राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसएबिलिटीज एक्ट-- 2016 के प्रावधानों के पालन से संबंधित रिपोर्ट दाखिल करें।

जस्टिस सुनंदा भंडारे फाउंडेशन की इस याचिका पर सुनवाई के दौरान पीठ ने टिप्पणी की कि नया कानून दिव्यांगों के अधिकारों का काफी व्यापक तरीके से संरक्षण करता है। लिहाजा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह अहसास हो जाना चाहिए कि इस कानून के तहत उनकी जिम्मेदारियां बढ गई हैं और कार्यान्वयन अधिकारियों को इसे काफी शीघ्रता से लागू करना होगा। याचिका पर अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी।

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