Move to Jagran APP

सुप्रीम कोर्ट का दुकानदारों की अर्जी सुनने से इन्कार

सुप्रीम कोर्ट इस मामले में पहले ही विस्तार से सुनवाई और आदेश पारित कर चुका है।

By Gunateet OjhaEdited By: Published: Thu, 25 May 2017 10:03 PM (IST)Updated: Thu, 25 May 2017 10:03 PM (IST)
सुप्रीम कोर्ट का दुकानदारों की अर्जी सुनने से इन्कार

नई दिल्ली, प्रेट्र। सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई में हाजी अली दरगाह के पास स्थित दुकानों के मालिकों की याचिका सुनने से इन्कार कर दिया। दुकानदारों ने अर्जी में शीर्ष न्यायालय से अपने उस आदेश में संशोधन करने की मांग की थी, जिसमें 700 साल पुरानी इस ऐतिहासिक दरगाह के 500 वर्गमीटर क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया गया था।

loksabha election banner

शीर्ष कोर्ट ने आदेश में कहा था कि दरगाह ट्रस्ट 30 मई तक अतिक्रमण हटा दे अन्यथा संयुक्त टास्क फोर्स उसे हटाएगा। गुरुवार को याचिका पेश किए जाने पर जस्टिस एल नागेश्वर राव और नवीन सिन्हा की अवकाशकालीन पीठ ने कहा, सुप्रीम कोर्ट इस मामले में पहले ही विस्तार से सुनवाई और आदेश पारित कर चुका है। पीठ ने कहा, 'हम याचिका पर सुनवाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसी अदालत की दूसरी पीठ पहले ही मामले की सुनवाई कर आदेश दे चुकी है।'

कुछ दुकान मालिकों की ओर से पेश अधिवक्ता ने पीठ को बताया कि वे (दुकानदार) 1942 से अपनी दुकानें चला रहे हैं। वे ट्रस्ट को लगातार किराया भी अदा कर रहे हैं। कुछ दीवानी मामले पहले से चल रहे हैं। इस पर पीठ ने कहा, शीर्ष अदालत पहले ही आदेश दे चुकी है। इसलिए कोई भी प्राधिकारी इस मामले में कार्यवाही नहीं कर सकता है।

गत नौ मई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि इस ऐतिहासिक दरगाह के 500 वर्गमीटर इलाके से भी चार सप्ताह में अतिक्रमण हट जाना चाहिए। कोर्ट ने बीएमसी की कार्रवाई की सराहना भी की थी।

यह भी पढ़ेंः कर्नाटक में तीन पाकिस्तानी गिरफ्तार, जाली पहचान पत्र मिले

यह भी पढ़ेंः 'नीट' नए सिरे से कराने की याचिका पर तत्काल सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इनकार


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.