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पीडीएस घोटाले पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट का इन्कार

सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में करोड़ों रुपये के कथित घोटाले मामले की सीबीआइ जांच की निगरानी करने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इन्कार कर दिया है।

By Test1 Test1Edited By: Published: Wed, 12 Aug 2015 08:37 PM (IST)Updated: Wed, 12 Aug 2015 08:54 PM (IST)
पीडीएस घोटाले पर सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट का इन्कार

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में करोड़ों रुपये के कथित घोटाले मामले की सीबीआइ जांच की निगरानी करने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इन्कार कर दिया है। अदालत ने याचिकाकर्ताओं को सूबे की हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल करने को कहा है।

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जस्टिस टीएस ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि थोड़ी दलील देने के बाद अधिवक्ता ने अर्जी वापस लेने का निवेदन किया और हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने की छूट मांगी। हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने की छूट देने के साथ इसे खारिज किया जाता है। पीठ में शामिल जस्टिस वी गोपाल गौड़ा और आर भानुमति ने भी जस्टिस ठाकुर से सहमति जताई।

इससे पहले छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार की ओर से पेश हुए अटार्नी जनरल मुकुल रोहतगी और याची के वकील और पूर्व विधि मंत्री कपिल सिब्बल के बीच थोड़ी बहस हुई। इस पर पीठ ने हस्तक्षेप किया। पीठ ने कहा कि बहुत से युवा अधिवक्ता आप लोगों को देख रहे हैं। आप (सिब्बल) बार के एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और आप (रोहतगी) देश के अटार्नी जनरल हैं। हम जानते हैं कि ये संवेदनशील मुद्दे हैं, लेकिन आत्मीयता की थोड़ी गुंजाइश रहती है..। पीठ ने कहा कि ऐसे मामलों को पेश करने के दौरान अधिवक्ताओं को संयम बरतना चाहिए।

सुनवाई के दौरान अदालत ने याचिका दाखिल करने वाले एक पूर्व विधायक और अन्य को हाई कोर्ट जाने या फिर मामले में एफआइआर दर्ज कराने की सलाह दी।

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