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अमिताभ बच्चन को लगा सुप्रीम कोर्ट से झटका, जानें- क्या सुनाया फैसला

केबीसी की कमाई से जुड़े 15 साल पुराने आयकर के मामले में अमिताभ बच्चन को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई है।

By Manish NegiEdited By: Published: Wed, 11 May 2016 11:27 AM (IST)Updated: Wed, 11 May 2016 10:53 PM (IST)

नई दिल्ली। बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन को 15 साल पुराने एक इनकम टैक्स के मामले में सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने आयकर विभाग को टीवी शो 'कौन बनेगा करोड़पति' विवाद में अभिनेता अमिताभ बच्चन की आय का फिर से आंकलन करने के आदेश दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगाई है जिसमें अमिताभ को साल 2001 में टीवी शो 'कौन बनेगा करोड़पति' की कमाई पर टैक्स में छूट दी गई थी।

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इस बीच अमिताभ बच्चन की लीगल टीम ने सफाई देते हुए कहा कि जिस केस को लेकर चर्चा की गई उस केस से संबंध नहीं है। साथ ही यह भी बताया कि अमिताभ इस केस में अपील कर सकते हैं।

क्या था मामला

जुलाई 2012 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने अमिताभ बच्चन को केबीसी की कमाई में 30 फीसद की छूट दी थी। अमिताभ पर इस शो से जुड़ी कमाई पर 1.66 करोड़ रुपए का टैक्स बकाया है। आयकर विभाग ने बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अपने फैसले में अमिताभ बच्चन को शो का कलाकार होने कारण टैक्स में छूट की अनुमति दी थी।

पनामा पेपर्स में भी आया नाम

गौरतलब है कि टैक्स हेवन देश कहे जाने वाले पनामा की लॉ फर्म मोसेक फोंसेका के खुफिया दस्तावेज लीक हुए थे। इन दस्तावेजों में कई भारत के 500 लोगों के नाम थे। जिनमें अमिताभ बच्चन और उनकी बहू एश्वर्या राय बच्चन का नाम भी शामिल था।

पनामा पेपर्स मामले में खुलासा हुआ था कि अमिताभ बच्चन ऑफ-शोर कंपनियों की बोर्ड मीटिंग्स में शामिल होते थे। वह इसके लिए टेलीफोनिक कान्फ्रेंस का सहारा लेते थे। इस बारे में दो दस्तावेज जारी किए गए थे। हालांकि अमिताभ बच्चन ने इन आरोपों को खारिज किया है।

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