एमबीए छात्रा से गैंगरेप मामले में हरियाणा सरकार व सीबीआइ को नोटिस
हरियाणा के पानीपत में एक निजी यूनिवर्सिटी की एमबीए की छात्रा के साथ गैंग रेप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार व सीबीआइ को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पीड़िता की याचिका पर सुनवाई करते हुए सभी से बुधवार तक जवाब भी मांगा है।
नई दिल्ली। हरियाणा के पानीपत में एक निजी यूनिवर्सिटी की एमबीए की छात्रा के साथ गैंग रेप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार व सीबीआइ को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पीड़िता की याचिका पर सुनवाई करते हुए सभी से बुधवार तक जवाब भी मांगा है।
पीड़िता ने अपनी याचिका में पुलिस पर लापरवाही का आरोप भी लगाया है। पीड़िता का कहना है कि आरोपी काफी रसूख वाले हैं। इसलिए पुलिस ने अभीतक उनसे सारे फोटो बरामद नहीं किये हैं। उसके मुताबिक उसके कुछ फोटो अभी भी आरोपी के पास मौजूद हैं और वो (आरोपी) उसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। मामले की अगली सुनवाई 27 मई को होगी।
डेढ़ महीने पुराना है मामला
डेढ़ महीने पहले 11 अप्रैल को यूनिवर्सिटी की एमबीए फ़र्स्ट ईयर की छात्रा के साथ कैंपस में ही सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। आरोपी सोनीपत के रहने वाले एलएलबी फाइनल ईयर के तीन छात्र थे। आरोपी शहर के रसूखदार लोगों के बेटे थे। छात्रा के अनुसार आरोपी उसे ब्वॉयज हॉस्टल ले गए। वहां कमरे में तीनों ने बारी-बारी से उससे दुष्कर्म किया। बचाव का प्रयास किया तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट भी की। घटना के बारे में पुलिस, यूनिवर्सिटी प्रबंधन या परिजनों को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। मेडिकल जांच में लड़की से दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी।
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