Move to Jagran APP

एमबीए छात्रा से गैंगरेप मामले में हरियाणा सरकार व सीबीआइ को नोटिस

हरियाणा के पानीपत में एक निजी यूनिवर्सिटी की एमबीए की छात्रा के साथ गैंग रेप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार व सीबीआइ को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पीड़िता की याचिका पर सुनवाई करते हुए सभी से बुधवार तक जवाब भी मांगा है।

By anand rajEdited By: Published: Mon, 25 May 2015 11:19 AM (IST)Updated: Mon, 25 May 2015 01:31 PM (IST)
एमबीए छात्रा से गैंगरेप मामले में हरियाणा सरकार व सीबीआइ को नोटिस

नई दिल्ली। हरियाणा के पानीपत में एक निजी यूनिवर्सिटी की एमबीए की छात्रा के साथ गैंग रेप मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार, केंद्र सरकार व सीबीआइ को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पीड़िता की याचिका पर सुनवाई करते हुए सभी से बुधवार तक जवाब भी मांगा है।
पीड़िता ने अपनी याचिका में पुलिस पर लापरवाही का आरोप भी लगाया है। पीड़िता का कहना है कि आरोपी काफी रसूख वाले हैं। इसलिए पुलिस ने अभीतक उनसे सारे फोटो बरामद नहीं किये हैं। उसके मुताबिक उसके कुछ फोटो अभी भी आरोपी के पास मौजूद हैं और वो (आरोपी) उसका गलत इस्तेमाल कर सकते हैं। मामले की अगली सुनवाई 27 मई को होगी।

loksabha election banner

डेढ़ महीने पुराना है मामला

डेढ़ महीने पहले 11 अप्रैल को यूनिवर्सिटी की एमबीए फ़र्स्ट ईयर की छात्रा के साथ कैंपस में ही सामूहिक दुष्कर्म हुआ था। आरोपी सोनीपत के रहने वाले एलएलबी फाइनल ईयर के तीन छात्र थे। आरोपी शहर के रसूखदार लोगों के बेटे थे। छात्रा के अनुसार आरोपी उसे ब्वॉयज हॉस्टल ले गए। वहां कमरे में तीनों ने बारी-बारी से उससे दुष्कर्म किया। बचाव का प्रयास किया तो आरोपियों ने उसके साथ मारपीट भी की। घटना के बारे में पुलिस, यूनिवर्सिटी प्रबंधन या परिजनों को बताने पर जान से मारने की धमकी भी दी। मेडिकल जांच में लड़की से दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी।

ये भी पढ़ेंः मेरठ में छात्रा को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म, मृत समझकर फेंका

ये भी पढ़ेंः फर्रुखाबाद में महिला सिपाही के घर युवती से दुष्कर्म


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.