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जयललिता की जमानत चार महीने के लिए बढ़ी

आय से अधिक संपत्ति मामले में सजा प्राप्त तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने आज चार महीने के लिए बढ़ा दी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से विशेष बेंच गठित कर जयललिता की अपील को तीन महीने में निपटाने का

By Sudhir JhaEdited By: Published: Thu, 18 Dec 2014 12:23 PM (IST)Updated: Thu, 18 Dec 2014 01:24 PM (IST)

नई दिल्ली। आय से अधिक संपत्ति मामले में सजा प्राप्त तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की जमानत सुप्रीम कोर्ट ने आज चार महीने के लिए बढ़ा दी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से विशेष बेंच गठित कर जयललिता की अपील को तीन महीने में निपटाने का भी निर्देश दिया है।

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चीफ जस्टिस एचएल दत्तू की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने हाईकोर्ट को निर्देश दिया कि जयललिता की सजा को चुनौती देने वाली याचिका पर प्रतिदिन सुनवाई की जाए। मामले में सुनवाई को जल्द पुरी करने के लिए हाईकोर्ट से विशेष बेंच गठित करने को भी कहा गया है।

सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जयललिता को 17 अक्टूबर को जमानत दी थी। कोर्ट ने आज इसे फिर से चार महीने [18 अप्रैल 2015] के लिए बढ़ा दिया। गौरतलब है कि जयललिता को आय से अधिक संपत्ति के मामले में चार साल की कैद के साथ 100 करोड़ रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई थी।

पढ़ेंः जयललिता को मुसीबत से जल्द निकलने की उम्मीद


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