तंबाकू उत्पादों पर 85 फीसद चित्र चेतावनी जरूरीः सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने तंबाकू उत्पादों के पैकेट पर 85 प्रतिशत चित्र चेतावनी देनेे को आवश्यक बताया है।
नई दिल्ली। तंबाकू उत्पाद कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने तंबाकू उत्पादों के पैकेट पर 85 प्रतिशत चित्र चेतावनी देनेे को आवश्यक बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाईकोर्ट में पहले मामले का पूर्ण निपटान होने दें तभी सुप्रीम कोर्ट इसपर सुनवाई करेगी।
दरअसल सरकार ने तंबाकू उत्पादों के पैकेट पर चित्र चेतवनी के साईज को 40 फीसदी से बढ़ाकर 85 फीसदी करने का आदेश दिया था। इसके बाद कुछ कंपनियां इसके खिलाफ कर्नाटक हाईकोर्ट के धारवाड़ बेंच से सरकार के इस आदेश के खिलाफ स्टे ले लिया था। तंबाकू कंपनियां जो इस आदेश से खुश नहीं थी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रास्ता किया। जिसके बाद आज सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि तंबाकू उत्पादों पर दोनों तरफ 85 प्रतिशत चित्र चेतावनी देनाा आवश्यक है।
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मालूम हो कि सरकार के इस आदेश का पालन केवल तीन कंपनियां ही कर रही हैं। इसमें पनामा सिगरेट बनाने वाली गोल्डन टोबैको कंपनी, शिखर टोबैको और कुबेर खैनी ही कर रही हैं। नये प्रावधान के मुताबिक चेतावनी के 85 फीसदी भाग में से 60 फीसदी पर चित्र, जबकि 25 फीसदी पर शाब्दिक चेतावनी होना अनिवार्य है। यह चेतावनी तंबाकू उत्पाद के पैकेट व पाउच पर भी अंकित रहेगी।
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