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SC की केंद्र को फटकार, कहा- आधार को अनिवार्य कैसे बना सकते हैं

आधार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है।

By Kishor JoshiEdited By: Published: Fri, 21 Apr 2017 11:56 AM (IST)Updated: Fri, 21 Apr 2017 12:42 PM (IST)
SC की केंद्र को फटकार, कहा- आधार को अनिवार्य कैसे बना सकते हैं
SC की केंद्र को फटकार, कहा- आधार को अनिवार्य कैसे बना सकते हैं

नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने आज आधार को अनिवार्य करने के केंद्र के फैसले पर सुनवाई करते हुए पूछा कि, जब कोर्ट ने आधार को अनिवार्य नहीं करने के आदेश दिये थे। इसके बावजूद ऐसा क्या हुआ कि आधार को जरूरी करना पड़ा। 

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मामले की सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था तो यह कानून नहीं बना था। कहा गया कि एक जांच में पाया गया कि पैन कार्ड का कुछ शेल कंपनियों द्वारा गलत उपयोग किया जा रहा है। ऐसे में आधार को जरूरी करना मजबूरी हो गया था। मामले में कोर्ट 26 अप्रैल को फैसला सुना सकता है। 

दरअसल पिछले महीने सरकार द्वारा आईटी एक्ट की धारा 139 AA में संशोधन करके इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में आधार कार्ड नंबर दिये जाने के नियम जोड़ दिया गया था। जबकि कोर्ट की पिछली की सुनवाई में कहा गया था कि गैरलाभकारी सरकार की योजनाओं के लिए आधार को अनिवार्य नहीं किया जा सकता है।

आपको बता दें कि आधार कार्ड अनिवार्य करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार अपनी किसी भी कल्याणकारी योजना का लाभ देने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य नहीं बना सकती है। इससे पहले वर्ष 2015 के अगस्त में भी कोर्ट की ओर से आधार कार्ड अनिवार्य नहीं करने का आदेश दिया गया था। 

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