SC की केंद्र को फटकार, कहा- आधार को अनिवार्य कैसे बना सकते हैं
आधार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है।
नई दिल्ली (एजेंसी)। सुप्रीम कोर्ट ने आज आधार को अनिवार्य करने के केंद्र के फैसले पर सुनवाई करते हुए पूछा कि, जब कोर्ट ने आधार को अनिवार्य नहीं करने के आदेश दिये थे। इसके बावजूद ऐसा क्या हुआ कि आधार को जरूरी करना पड़ा।
Supreme Court asks Centre 'how can u make Aadhar card mandatory when we have passed an order to make it optional?'
— ANI (@ANI_news) April 21, 2017
मामले की सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था तो यह कानून नहीं बना था। कहा गया कि एक जांच में पाया गया कि पैन कार्ड का कुछ शेल कंपनियों द्वारा गलत उपयोग किया जा रहा है। ऐसे में आधार को जरूरी करना मजबूरी हो गया था। मामले में कोर्ट 26 अप्रैल को फैसला सुना सकता है।
AG in SC: We found a no.of Pan cards being used to divert funds to shell cos,to prevent it the only option is to make Aadhar card mandatory.— ANI (@ANI_news) April 21, 2017
दरअसल पिछले महीने सरकार द्वारा आईटी एक्ट की धारा 139 AA में संशोधन करके इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में आधार कार्ड नंबर दिये जाने के नियम जोड़ दिया गया था। जबकि कोर्ट की पिछली की सुनवाई में कहा गया था कि गैरलाभकारी सरकार की योजनाओं के लिए आधार को अनिवार्य नहीं किया जा सकता है।
आपको बता दें कि आधार कार्ड अनिवार्य करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सरकार अपनी किसी भी कल्याणकारी योजना का लाभ देने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य नहीं बना सकती है। इससे पहले वर्ष 2015 के अगस्त में भी कोर्ट की ओर से आधार कार्ड अनिवार्य नहीं करने का आदेश दिया गया था।
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