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दिनाकरन प्रकरण में सुकेश की जमानत याचिका खारिज

सुकेश को चुनाव आयोग के अधिकारियों को रिश्वत देने के लिए मध्यस्थता करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

By Gunateet OjhaEdited By: Published: Wed, 14 Jun 2017 09:55 PM (IST)Updated: Wed, 14 Jun 2017 09:55 PM (IST)
दिनाकरन प्रकरण में सुकेश की जमानत याचिका खारिज
दिनाकरन प्रकरण में सुकेश की जमानत याचिका खारिज

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कझगम (एआइएडीएमके) के चुनाव चिन्ह हासिल करने मामले में नेता टीटीवी दिनाकरन का सहयोग करने वाले सुकेश चंद्रशेखर की जमानत याचिका दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। उसे चुनाव चिन्ह मामले में दिल्ली में चुनाव आयोग के अधिकारियों को रिश्वत देने के लिए मध्यस्थता करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

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न्यायमूर्ति एस. मुरलीधरन ने कहा कि सुकेश के पास गिरफ्तारी के वक्त राज्यसभा सदस्य का फर्जी आइकार्ड बरामद हुआ था। यह संसद की सुरक्षा में बड़ी सेंध के समान है। ऐसे में उसे जमानत नहीं दी जा सकती है। इससे पहले 9 जून को तीस हजारी कोर्ट ने सुकेश की जमानत याचिका को खारिज कर दी थी, जिसे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी। याचिका में हाई कोर्ट के समक्ष कहा गया कि मामले में मुख्य आरोपी टीटीवी दिनाकरन को निचली अदालत जमानत प्रदान कर चुकी है। ऐसे में समानता के आधार पर वह भी जमानत प्राप्त करने का हकदार है।

पेश मामले में दिनाकरन, उसका दोस्त मल्लिकार्जुन, हवाला कारोबारी नत्थू सिंह और ललित कुमार भी आरोपी हैं। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की मौत के बाद पार्टी के दो गुटों में सत्ता पाने को लेकर संघर्ष शुरू हो गया था। एक सीट पर उपचुनाव के दौरान दोनों पक्षों द्वारा एआइएडीएमके के चुनाव चिन्ह दो पत्तियों पर अपना हक जमाए जाने के बाद चुनाव आयोग ने चुनाव चिन्ह जब्त कर लिया था। क्राइम ब्रांच का दावा है कि दिनाकरन ने चुनाव चिन्ह पाने के लिए सुकेश के जरिये दिल्ली में चुनाव आयोग के अधिकारियों को 50 करोड़ की रिश्वत देने का प्रयास किया था।

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