श्रीश्री रविशंकर के खिलाफ ब्लॉग बंद करे गूगल
दिल्ली हाई कोर्ट ने इंटरनेट सर्च इंजन गूगल को आदेश दिया है कि वह 36 घंटे के अंदर धार्मिक गुरु श्रीश्री रविशकर के खिलाफ सामग्री प्रकाशित करने वाले ब्लॉग को बंद करे। गूगल के जरिये एक ब्लॉग बनाकर धार्मिक गुरु के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित करने के मामले मे दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने यह अंतरिम आदेश दिया है।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। दिल्ली हाई कोर्ट ने इंटरनेट सर्च इंजन गूगल को आदेश दिया है कि वह 36 घंटे के अंदर धार्मिक गुरु श्रीश्री रविशंकर के खिलाफ सामग्री प्रकाशित करने वाले ब्लॉग को बंद करे। गूगल के जरिये एक ब्लॉग बनाकर धार्मिक गुरु के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री प्रकाशित करने के मामले में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने यह अंतरिम आदेश दिया है। याचिका में श्रीश्री के कुछ अनुयायियों ने यह सामग्री हटाने की मांग की है।
न्यायमूर्ति मनमोहन सिंह ने कहा कि प्रथम दृष्टया याचिकाकर्ता मामले में कोर्ट को संतुष्ट करने में कामयाब रहे हैं। अगर अंतरिम आदेश पारित नहीं किया गया तो याचिकाकर्ता की प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचेगा। इसलिए अगली सुनवाई से पहले ही गूगल अपने ब्लॉग पर प्रकाशित उस सारी सामग्री को हटा दे जो प्रकाशित की गई है। सामग्री प्रकाशित करने वाले व्यक्ति को भी यह निर्देश दिया गया कि वह कोई भी सामग्री नेट पर प्रकाशित न करे।
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