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दो हफ्ते में हो डांस बार लाइसेंस का निपटारा :सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से कहा है कि डांस बार पर उसके पूर्व के आदेश को लागू करें। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने राज्य में डांस बार चलाने के लिए 60 लोगों द्वारा दी गई लाइसेंस की अर्जी का निपटारा दो हफ्ते में करने को कहा है।

By Sachin BajpaiEdited By: Published: Fri, 27 Nov 2015 02:47 AM (IST)Updated: Fri, 27 Nov 2015 02:52 AM (IST)

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार से कहा है कि डांस बार पर उसके पूर्व के आदेश को लागू करें। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने राज्य में डांस बार चलाने के लिए 60 लोगों द्वारा दी गई लाइसेंस की अर्जी का निपटारा दो हफ्ते में करने को कहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस ने कहा है कि उनकी सरकार डांस बार खोलने के पक्ष में नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को देखते हुए राज्य सरकार कानूनी विकल्पों की तलाश करेगी।

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जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस पीसी पंत की पीठ ने 15 अक्टूबर को दिए गए आदेश को लागू नहीं करने के लिए महाराष्ट्र सरकार को फटकार लगाई। पूर्व आदेश में सुप्रीम कोर्ट राज्य में डांस बार पर रोक हटा चुका है। महाराष्ट्र सरकार की पैरवी कर रहे वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि कोर्ट के हर निर्देश का सम्मान और पालन किया जाएगा।

इस बीच, पीठ ने आरआर पाटिल फाउंडेशन के अध्यक्ष विनोद पाटिल को मामले में हस्तक्षेप करने की अनुमति दे दी। पाटिल ने अपनी अर्जी में दावा किया है कि डांस बारों को फिर से खोलने की अनुमति देने से अपराध बढ़ेंगे। डांस बार पर रोक लगाने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने बंबई पुलिस कानून 2005 का संशोधन किया था। इंडियन होटल एंड रेस्तरां एसोसिएशन ने बंबई हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

हाईकोर्ट ने 12 अप्रैल 2006 को सरकार के निर्णय को खारिज करते हुए प्रावधान को संविधान के अनुच्छेद 19 (1) जी (कोई भी व्यवसाय, नौकरी या व्यापार करना) के विरुद्ध बताया था।

राज्य सरकार ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। शीर्ष अदालत ने 16 जुलाई 2013 को बंबई हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि प्रतिबंध से जीवन यापन के संवैधानिक अधिकार का उल्लंघन हुआ है।


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