कोलेजियम पर सरकार के निर्णय के खिलाफ याचिका दायर
सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आरएम लोढ़ा कोलेजियम सिस्टम को खत्म करने के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगें। गौरतलब है कि सरकार कोलेजियम सिस्टम के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के प्रस्ताव को 121वें संविधान संशोधन के तहत अमली जामा पहनाने की ओर कदम बढ़ा रही है।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश आरएम लोढ़ा कोलेजियम सिस्टम को खत्म करने के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका पर सोमवार को सुनवाई करेगें। गौरतलब है कि सरकार कोलेजियम सिस्टम के स्थान पर राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के प्रस्ताव को 121वें संविधान संशोधन के तहत अमली जामा पहनाने की ओर कदम बढ़ा रही है।
सरकार की व्यवस्था को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। जनहित याचिका पूर्व अतिरिक्त महाधिवक्ता बिश्वजित भंट्टाचार्य और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट आरके कपूर और मनोहर लाल शर्मा की ओर से दायर की गई है। इस याचिका में कहा गया है कि सरकार का निर्णय संविधान के मूलभूत ढांचे का उल्लंघन और असंवैधानिक है।
न्यायाधीशों की नियुक्ति की कोलेजियम व्यवस्था को बदलकर न्यायिक नियुक्ति आयोग बनाने के विधेयक पर संसद के दोनों सदनों ने मुहर लगा दी है। इस विधेयक के कानून बनने के बाद न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण न्यायिक आयोग करेगा।
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