71 से पहले आए बांग्लादेशियों की नागरिकता पर होगा विचार
जस्टिस मदन बी. लोकुर, जस्टिस आरके अग्रवाल, जस्टिस प्रफुल्ल सी. पंत, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस अशोक भूषण की संविधान पीठ ने बुधवार को कहा कि मामले में 11 मई से सुनवाई शुरू होगी।
नई दिल्ली, आइएएनएस । पूर्वी पाकिस्तान से भारत आए लोगों की नागरिकता पर सुप्रीम कोर्ट में विचार किया जाएगा। 25 मार्च 1971 से पहले सीमा पार कर भारत आ गए लोगों की नागरिकता की वैधता पर सुनवाई होगी। पांच न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ नागरिकता अधिनियम की धारा 6ए की संवैधानिक वैधता पर विचार करेगी। शीर्ष अदालत ने संबंधित पक्षों को एक मई तक अपनी लिखित राय पेश करने को कहा है।
जस्टिस मदन बी. लोकुर, जस्टिस आरके अग्रवाल, जस्टिस प्रफुल्ल सी. पंत, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस अशोक भूषण की संविधान पीठ ने बुधवार को कहा कि मामले में 11 मई से सुनवाई शुरू होगी। यह सुनवाई सात दिनों तक चलेगी। 11 से 12 मई और उसके बाद 15 से 19 मई तक सुनवाई होगी। शीर्ष अदालत ने विभिन्न पक्षों के वकीलों से इन्हीं सात दिनों में अपनी दलील पूरी करने को कहा है।
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